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एनडीपीएस एक्ट में जाहिद लंबू को चार साल की सजा
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आठ साल पहले पुलिस ने 600 ग्राम चरस और छुरी के साथ पकड़ा था
पहले से ही जाहिद चार साल से लूट के एक मामले में जेल में है बंद
अमर उजाला ब्यूरो
बागपत। आठ साल पुराने एनडीपीएस एक्ट के मामले में अदालत ने जाहिद लंबू को चार साल की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय खुशतर दानिश ने फैसला सुनाया। जाहिद पहले से ही चार साल से लूट के एक मामले में जेल में बंद है।
एडीजीसी फौजदारी सुरेंद्र यादव ने बताया कि 27 अगस्त 2012 को बागपत कोतवाली में तैनात एसआई ओमप्रकाश ने केतीपुरा निवासी जाहिद लंबू के खिलाफ धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने यमुना के पक्का घाट से जाहिद को 600 ग्राम चरस और चाकू के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट खुशतर दानिश ने की। अभियुक्त को जिला कारागार से पेशी पर लाया गया। बचाव पक्ष ने कहा कि अभियुक्त चार साल से लूट के एक मामले जेल में बंद है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों और साक्ष्यों के आधार पर एनडीपीएस एक्स में अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि चार साल दो माह छह दिन और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
चर्चित अपराधी है जाहिद लंबू
बागपत। जाहिद लंबू जिले में हुई कई वारदातों में शामिल रहा है। साल 2017 में लूट की वारदात भी लंबू गैंग ने अंजाम दी थी। इसके अलावा दो साल पहले कांग्रेस सेवादल की शहर संगठक मुन्नी बेगम की हत्या के मामले में जेल में बंद जाहिद उर्फ लंबू, उसकी पत्नी शहनाज सहित पांच लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। यह रिपोर्ट मुन्नी बेगम के पति मोबीन ने दर्ज कराई थी।
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25 हजार के इनामी बदमाश ने किया कोर्ट में सरेंडर
बागपत। नगर के व्यापारी के साथ लूट में फरार चल रहे 25 हजार के इनामी बदमाश ने पुलिस को चकमा देकर कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। कोतवाली प्रभारी एनएस सिरोही ने बताया कि नौ जनवरी को व्यापारी रवि कुमार के साथ लूट हुई थी। इस मामले में फरार 25 हजार के इनामी बदमाश कपिल ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। दूसरा साथी पवन कुमार अभी फरार चल रहा है, जिसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
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पहले से ही जाहिद चार साल से लूट के एक मामले में जेल में है बंद
अमर उजाला ब्यूरो
बागपत। आठ साल पुराने एनडीपीएस एक्ट के मामले में अदालत ने जाहिद लंबू को चार साल की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय खुशतर दानिश ने फैसला सुनाया। जाहिद पहले से ही चार साल से लूट के एक मामले में जेल में बंद है।
एडीजीसी फौजदारी सुरेंद्र यादव ने बताया कि 27 अगस्त 2012 को बागपत कोतवाली में तैनात एसआई ओमप्रकाश ने केतीपुरा निवासी जाहिद लंबू के खिलाफ धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने यमुना के पक्का घाट से जाहिद को 600 ग्राम चरस और चाकू के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट खुशतर दानिश ने की। अभियुक्त को जिला कारागार से पेशी पर लाया गया। बचाव पक्ष ने कहा कि अभियुक्त चार साल से लूट के एक मामले जेल में बंद है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों और साक्ष्यों के आधार पर एनडीपीएस एक्स में अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि चार साल दो माह छह दिन और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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चर्चित अपराधी है जाहिद लंबू
बागपत। जाहिद लंबू जिले में हुई कई वारदातों में शामिल रहा है। साल 2017 में लूट की वारदात भी लंबू गैंग ने अंजाम दी थी। इसके अलावा दो साल पहले कांग्रेस सेवादल की शहर संगठक मुन्नी बेगम की हत्या के मामले में जेल में बंद जाहिद उर्फ लंबू, उसकी पत्नी शहनाज सहित पांच लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। यह रिपोर्ट मुन्नी बेगम के पति मोबीन ने दर्ज कराई थी।
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25 हजार के इनामी बदमाश ने किया कोर्ट में सरेंडर
बागपत। नगर के व्यापारी के साथ लूट में फरार चल रहे 25 हजार के इनामी बदमाश ने पुलिस को चकमा देकर कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। कोतवाली प्रभारी एनएस सिरोही ने बताया कि नौ जनवरी को व्यापारी रवि कुमार के साथ लूट हुई थी। इस मामले में फरार 25 हजार के इनामी बदमाश कपिल ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। दूसरा साथी पवन कुमार अभी फरार चल रहा है, जिसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।