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चेक बाउंस होने पर युवक को छह माह की कैद
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संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। चेक बाउंस होने पर एक महिला ने अपने फुफेरे भाई के खिलाफ केस कर दिया। इस मामले में आरोपी को कोर्ट की ओर से छह माह की सजा सुनाई गई है। साथ ही चार लाख का जुर्माना भी लगाया।
जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष श्योवीर सिंह के अनुसार बावली निवासी महिला कुसुम ने अपने फुफेरे भाई भरत सिंह पुत्र सेवानिवृत्त सूबेदार बलवीर सिंह निवासी ककड़ीपुर के साथ साझे में वर्ष 2014 में नोएडा में वाटर सप्लाई प्लांट लगाया था। वर्ष 2016 में प्लांट की साझेदारी टूट गई थी। भरत सिंह ने कुसुम को 15 फरवरी 2017 को तीन लाख रुपये का चेक दिया था, जो बैंक में बाउंस हो गया था। इसके बाद कुसुम ने अदालत में 27 जून 2017 को केस दर्ज कराया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट वरुण कौशिक की अदालत में केस की सुनवाई हुई। अदालत ने भरत सिंह को दोषी मानते हुए छह माह की सजा सुनाई और चार लाख का जुर्माना लगाते हुए परिवादिनी को देने के आदेश दिए। यह रुपये नहीं देने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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बागपत। चेक बाउंस होने पर एक महिला ने अपने फुफेरे भाई के खिलाफ केस कर दिया। इस मामले में आरोपी को कोर्ट की ओर से छह माह की सजा सुनाई गई है। साथ ही चार लाख का जुर्माना भी लगाया।
जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष श्योवीर सिंह के अनुसार बावली निवासी महिला कुसुम ने अपने फुफेरे भाई भरत सिंह पुत्र सेवानिवृत्त सूबेदार बलवीर सिंह निवासी ककड़ीपुर के साथ साझे में वर्ष 2014 में नोएडा में वाटर सप्लाई प्लांट लगाया था। वर्ष 2016 में प्लांट की साझेदारी टूट गई थी। भरत सिंह ने कुसुम को 15 फरवरी 2017 को तीन लाख रुपये का चेक दिया था, जो बैंक में बाउंस हो गया था। इसके बाद कुसुम ने अदालत में 27 जून 2017 को केस दर्ज कराया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट वरुण कौशिक की अदालत में केस की सुनवाई हुई। अदालत ने भरत सिंह को दोषी मानते हुए छह माह की सजा सुनाई और चार लाख का जुर्माना लगाते हुए परिवादिनी को देने के आदेश दिए। यह रुपये नहीं देने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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