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रामनगर के निकेश हत्याकांड में दो भाईयों पर दोष सिद्ध्
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बागपत। रामनगर गांव के निकेश उर्फ निक्की हत्याकांड के दो आरोपी भाइयों पर बृहस्पतिवार को एडीजे तृतीय के न्यायालय में सुनवाई के बाद दोष सिद्ध हो गया। सजा पर शुक्रवार को सुनवाई होगी।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनुज ढाका ने बताया कि रामनगर निवासी राजेश्वर शर्मा ने 14 नवंबर 2016 में सिंघावली अहीर थाने में अपने बेटे निकेश उर्फ निक्की के घर से कहीं चले जाने की सूचना दी थी। जिसका शव गांव के ही मनोज के खेत में मिला। उसे गांव के राहुल व उसके भाई रोहित के साथ बाइक पर बैठकर खेत की तरफ जाते हुए गांव के दो लोगों ने देखा था।
मृतक के पिता राजेश्वर ने राहुल उर्फ माटू व उसके भाई रोहित उर्फ सीटू पर एक माह पहले हुई कहासुनी को लेकर बेटे की गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया था। इस मामले की सुनवाई एडीजे तृतीय न्यायाधीश शाजिया नजर जैदी के न्यायालय में हुई, जहां अभियोजन पक्ष ने सात गवाह पेश किए गए। अधिवक्ता ने बताया कि न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई के बाद राहुल उर्फ माटू व रोहित उर्फ सीटू पर दोष सिद्ध हो गया।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनुज ढाका ने बताया कि रामनगर निवासी राजेश्वर शर्मा ने 14 नवंबर 2016 में सिंघावली अहीर थाने में अपने बेटे निकेश उर्फ निक्की के घर से कहीं चले जाने की सूचना दी थी। जिसका शव गांव के ही मनोज के खेत में मिला। उसे गांव के राहुल व उसके भाई रोहित के साथ बाइक पर बैठकर खेत की तरफ जाते हुए गांव के दो लोगों ने देखा था।
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मृतक के पिता राजेश्वर ने राहुल उर्फ माटू व उसके भाई रोहित उर्फ सीटू पर एक माह पहले हुई कहासुनी को लेकर बेटे की गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया था। इस मामले की सुनवाई एडीजे तृतीय न्यायाधीश शाजिया नजर जैदी के न्यायालय में हुई, जहां अभियोजन पक्ष ने सात गवाह पेश किए गए। अधिवक्ता ने बताया कि न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई के बाद राहुल उर्फ माटू व रोहित उर्फ सीटू पर दोष सिद्ध हो गया।
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