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UP: कुख्यात धर्मेंद्र किरठल व सतेंद्र समेत तीन को गैंगस्टर में पांच-पांच साल कैद की सजा, जुर्माना भी लगा

Tue, 12 Sep 2023 06:35 PM IST
कपिल kapil संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत
संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत Published by: कपिल kapil Updated Tue, 12 Sep 2023 06:35 PM IST
सार

Baghpat News : अदालत ने कुख्यात धर्मेंद्र किरठल व सतेंद्र मुखिया समेत तीन को गैंगस्टर में पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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Three including notorious Dharmendra Satendra were sentenced to five years imprisonment each in gangster case
सुरक्षा घेरे में कुख्यात धर्मेंद्र किरठल। - फोटो : amar ujala

विस्तार

बागपत में कुख्यात धर्मेंद्र किरठल व सतेंद्र मुखिया समेत तीन को गैंगस्टर में पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट न्यायालय में सजा सुनाते हुए तीनों पर 50-50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। जिसे जमा नहीं करने पर सजा छह महीने बढ़ाई जाएगी। 

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जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल नेहरा के अनुसार, रमाला थाने में सात अगस्त 2021 को तत्कालीन थाना प्रभारी मगनवीर सिंह गिल ने गैंगस्टर का मुकदमा कराया था। जिसमें कहा गया था कि कुख्यात धर्मेंद्र किरठल निवासी किरठल पर करीब 52 मुकदमे दर्ज हैं और वह गिरोह चलाता है।
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बताया गया कि उसके गिरोह के मुख्य सदस्य सतेंद्र मुखिया निवासी सुन्हैंडा, सुभाष उर्फ छोटू निवासी सिसौली जिला मुजफ्फरनगर है। इन तीनों पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज करके न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। जिसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट के न्यायालय में चल रही थी। जिसमें सुनवाई के बाद न्यायाधीश पवन कुमार राय ने तीनों को गैंगस्टर में पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई। इन पर 50-50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया।

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जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल नेहरा के अनुसार, कुख्यात धर्मेंद्र किरठल को किसी मामले में पहली बार सजा हुई है। धर्मेंद्र किरठल फिलहाल आंबेडकर जेल में बंद है तो सतेंद्र मुखिया और सुभाष बागपत जेल में बंद है।

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