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Baghpat News: पुलिस पर फायरिंग करने वाले को चार साल की सजा
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-ढिकौली-कहरका मार्ग पर चांदीनगर पुलिस के साथ वर्ष 2019 में हुई थी मुठभेड़
संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। चांदीनगर क्षेत्र में चेकिंग कर रही पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाले को न्यायाधीश ने शनिवार को चार साल की सजा सुनाई और छह हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह महीने की सजा बढ़ाने के आदेश दिए गए।
जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल नेहरा ने बताया कि चांदीनगर के तत्कालीन थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह संधू ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने बताया कि ढिकौली-कहरका मार्ग पर चेकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने राकेश निवासी ढिकौली को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका भतीजा 15 हजार का अनुज उर्फ गप्पी भाग गया। इसके खिलाफ नौ मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी राकेश और उसके भतीजे अनुज उर्फ गप्पी की पत्रावली पर अलग-अलग सुनवाई हुई, जिसमें पुलिस पर फायरिंग करने वाले राकेश को दो महीने पहले चार साल की सजा सुना दी गई थी। जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाले अनुज उर्फ गप्पी की पत्रावली पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय में हुई। शनिवार को सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश प्रीति सिंह ने अनुज उर्फ गप्पी को चार साल की सजा सुनाई और छह हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। चांदीनगर क्षेत्र में चेकिंग कर रही पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाले को न्यायाधीश ने शनिवार को चार साल की सजा सुनाई और छह हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह महीने की सजा बढ़ाने के आदेश दिए गए।
जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल नेहरा ने बताया कि चांदीनगर के तत्कालीन थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह संधू ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने बताया कि ढिकौली-कहरका मार्ग पर चेकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने राकेश निवासी ढिकौली को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका भतीजा 15 हजार का अनुज उर्फ गप्पी भाग गया। इसके खिलाफ नौ मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी राकेश और उसके भतीजे अनुज उर्फ गप्पी की पत्रावली पर अलग-अलग सुनवाई हुई, जिसमें पुलिस पर फायरिंग करने वाले राकेश को दो महीने पहले चार साल की सजा सुना दी गई थी। जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाले अनुज उर्फ गप्पी की पत्रावली पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय में हुई। शनिवार को सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश प्रीति सिंह ने अनुज उर्फ गप्पी को चार साल की सजा सुनाई और छह हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
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