फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   The complainant will have to give evidence and the candidate will have to give a statement

Baghpat News: शिकायतकर्ता को सबूत और प्रत्याशी को देना होगा बयान

Thu, 04 May 2023 11:21 PM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत
संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत Updated Thu, 04 May 2023 11:21 PM IST
विज्ञापन
The complainant will have to give evidence and the candidate will have to give a statement
बागपत। साधन सहकारी समिति निबाली के चुनाव में 50 हजार रुपये रिश्वत लेकर जाति प्रमाण पत्र स्वीकार करने और नामांकन पत्र वैध करने के मामले में जांच अधिकारी ने शिकायतकर्ता से साक्ष्य और प्रत्याशी को नोटिस जारी किया। जिसमें सात दिन में साक्ष्य और बयान नहीं देने पर जांच अधिकारी उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट भेज देंगे।
विज्ञापन

साधन सहकारी समिति निबाली के चुनाव में भूलेराम निवासी बसौद ने चुनाव आयोग में शिकायत की थी। जिसमें निर्वाचन अधिकारी अरविंद कुमार ने पर 50 हजार रुपये रिश्वत लेकर कैलाश का जाति प्रमाण पत्र स्वीकार करने और कैलाश का नामांकन पत्र वैध करने का आरोप लगाया था। जिसमें चुनाव आयोग ने कार्रवाई करते हुए चुनाव स्थगित करा दिया था और निर्वाचन अधिकारी पर भी कार्रवाई की गई थी।
विज्ञापन

जिसकी जांच डीपीआरओ को सौंपी गई थी। डीपीआरओ ने शिकायतकर्ता भूलेराम को रिश्वत देने के मामले के साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया। जबकि प्रत्याशी कैलाश को नोटिस जारी कर बयान दर्ज कराने के निर्देश दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

जांच अधिकारी डीपीआरओ अमित त्यागी ने बताया कि साक्ष्य और बयान देने के लिए शिकायतकर्ता और प्रत्याशी को सात दिन का समय दिया गया है। सात दिन में साक्ष्य और बयान नहीं मिलने पर जांच रिपोर्ट पूरी कर उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट भेज दी जाएगी और उसी के आधार पर कार्रवाई होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed