फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   The bail application of the accused of cheating in the name of job rejected

नौकरी के नाम पर ठगी के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Wed, 03 Aug 2022 11:57 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 03 Aug 2022 11:57 PM IST
विज्ञापन
The bail application of the accused of cheating in the name of job rejected
बागपत। ठगी करने के मामले में बुधवार को सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
विज्ञापन

बड़ौत के गुराना रोड के रहने वाले राहुल ने वर्ष 2021 में बड़ौत कोतवाली पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें मीतली निवासी विक्की, शिव स्वरूप व राहुल पर अपने परिचित कुलदीप निवासी अलीगढ़, पटना बिहार निवासी वीरेंद्र, राजीव कुमार, मोहम्मद सोएब, रामसजीवन पर रेलवे में नौकरी लगवाने के नाम पर 18.40 लाख रुपये ठगी करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कई आरोपियों को जेल भेज दिया। जिसमें अलीगढ़ निवासी कुलदीप ने न्यायालय में जमानत याचिका दायर कराई। जिसकी सुनवाई बुधवार को विशेष न्यायालय एससीएसटी एक्ट कोर्ट में हुई। सुनवाई के बाद न्यायाधीश शैलेंद्र पांडेय ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed