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रामबीर बावरिया की जमानत अर्जी खारिज

Tue, 24 Dec 2019 11:51 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 24 Dec 2019 11:51 PM IST
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Rambir Bavaria's bail application rejected
बागपत। दोघट पुलिस ने मुठभेड़ में दबोचे 50 हजार के इनामी रामबीर बावरिया की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। बावरिया के खिलाफ लूट, हत्या, डकैती के छह से अधिक मुकदमे दर्ज है। इसी साल 24 जनवरी को दोघट थाना क्षेत्र में बड़ौत-बुढ़ाना मार्ग पर आदमपुर बस स्टैंड के पास पुलिस व एसटीएफ ने 50 हजार के इनामी बदमाश रामबीर बावरिया को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। पैर में पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया था। उसके खिलाफ लखनऊ के थाना चिनहट, बाराबंकी के थाना सतरिख, कोतवाली नगर, फर्रुखाबाद के थाना मऊ दरवाजा, कायगंज में लूट, हत्या, डकैती के छह मुकदमे दर्ज है। थाना चिनहट से उस पर 50 हजार का ईनाम भी घोषित था। वह लखनऊ पुलिस के लिए सिर दर्द बना हुआ था। मंगलवार को अपर जिला सत्र एवं न्यायाधीश आबिद शमीम की अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई। अदालत ने प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। उधर, बागपत नगर में बच्चे से कुकर्म करने के आरोपी का प्रार्थना पत्र भी खारिज कर दिया गया है।
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