फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   Pradhan, accused of raping a petition submitted to the court for DNA

रेप के आरोपी प्रधान ने डीएनए के लिए कोर्ट में लगाई अर्जी 

Wed, 21 Dec 2016 12:41 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, बागपत
ब्यूरो/अमर उजाला, बागपत Updated Wed, 21 Dec 2016 12:41 AM IST
विज्ञापन
Pradhan, accused of raping a petition submitted to the court for DNA
court
बागपत। दलित किशोरी से रेप करने के आरोपी में जेल में बंद प्रधान खुद को बेकसूर साबित करने के प्रयास में लगा है। इसके लिए आरोपी प्रधान ने कोर्ट में डीएनए टेस्ट के लिए अर्जी लगाई। इस मामले में सीजेएम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई है।
विज्ञापन


 चांदीनगर क्षेत्र के एक गांव की किशोरी ने आरोप लगाया था कि ग्राम प्रधान उसे बहाने से मकान में ले गया। वहां आरोपी प्रधान ने उसके साथ दुष्कर्म किया। मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी दी थी। इसके दबाव में आरोपी उसकी आबरू लूटता रहा था। इससे वह गर्भवती हो गई थी। तीन सप्ताह पूर्व उसने बेटे को जन्म दिया था। 
विज्ञापन


उधर, चांदीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज होने पर पुलिस उसकी गिरफ्तारी के प्रयास में लगी हुई थी, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी। आरोपी प्रधान ने पुलिस को चकमा देकर कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। जेल जाते समय भी आरोपी प्रधान ने कहा था कि उसने किशोरी से रेप नहीं किया है। उस पर साजिश के तहत आरोप लगाया है। आरोपी प्रधान खुद को बेकसूर साबित करने के प्रयास में लगा है। इसके लिए उसने कोर्ट में अर्जी लगाई है। अधिवक्ता राहुल नेहरा ने बताया आरोपी प्रधान डीएनए टेस्ट कराना चाहते हैं। इसकी अनुमति के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई है। मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि नियत कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed