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अब अदालतों में सिर्फ जरूरी कामकाज ही होंगे

Tue, 11 Jan 2022 11:12 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 11 Jan 2022 11:12 PM IST
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Now only essential work will be done in the courts
बड़ौत। कोरोना के बढ़ते प्रभाव के चलते अदालतों में अब सिर्फ जरूरी काम काज ही होगा। एसडीएम सुभाष सिंह ने बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुपालन और कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते अदालतों में सिर्फ आवश्यक काम काज ही होंगे। इनमें जमानत की सुनवाई, स्टे पर सुनवाई, एनबीडब्ल्यू, कुर्की आदेश, मजिस्ट्रेट के सामने दिए जाने वाले बयान आदि ही होंगे। कैदियों को जेल से नहीं लाया जाएगा। उनका रिमांड वीडिओ कांफ्रेंसिंग के जरिए होगा। जिन मामलों में गवाही पूरी हो चुकी है, उनमें लिखित बहस ली जाएगी। अगर बहस पूरी हो चुकी है तो निर्णय सुनाया जा सकेगा। इसके अलावा आदेश में यह भी कहा गया कि अगर मुकदमों के पक्षकार हाजिर नहीं होते है तो उनके खिलाफ कोई विपरीत आदेश नहीं किया जाएगा।
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