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Baghpat News: छेड़छाड़ करने वाले को तीन साल की सजा

Fri, 06 Jan 2023 11:23 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 06 Jan 2023 11:23 PM IST
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molester sentenced to three years
बागपत। बालैनी थाना क्षेत्र के एक गांव में घर में घुसकर नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले को न्यायाधीश ने तीन साल की सजा सुनाई। दस हजार पांच सौ रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर एक महीने की सजा बढ़ाने के आदेश दिए गए।
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विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र पंवार और नरेश वेदवान ने बताया कि बालैनी थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने छह मई 2016 मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें शिकायतकर्ता ने गांव के ही दीपक पर अपनी नाबालिग बेटी के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ करने और शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। जिसमें अभियोजन पक्ष की तरफ से 12 गवाह पेश किए गए। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो शैलजा राठी ने सुनवाई पूरी होने के बाद नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले दीपक को तीन साल की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र पंवार व नरेश वेदवान ने बताया कि न्यायाधीश ने दस हजार पांच सौ रुपये जुर्माना लगाया है। जिसमें जुर्माने की आधी धनराशि वादी पक्ष को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी।
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