फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   Minor heir will get membership

किसानों के नाबालिग वारिस को भूमि के आधार पर मिलेगी समिति की सदस्यता

Thu, 20 Oct 2022 01:00 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 20 Oct 2022 01:00 AM IST
विज्ञापन
Minor heir will get membership
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

बागपत। किसानों के निधन के बाद नाबालिग वारिस को उनकी भूमि के आधार पर समिति की सदस्यता दी जाएगी। गन्ना आयुक्त संजय आर भूसरेड्डी ने नाबालिग किसानों को समिति की सदस्यता देने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

जिला गन्ना अधिकारी डॉ. अनिल भारती ने बताया कि चीनी मिल व समितियों पर पंजीकृत सदस्यों के आकस्मिक निधन, दुर्घटना में मौत होने पर नाबालिग बच्चों के नाम जमीन होने के बावजूद उन्हें समिति की सदस्यता नहीं मिल पाती है। जिससे ऐसे बच्चों के सामने भरण-पोषण की समस्या खड़ी हो जाती है। वहीं, गन्ना माफिया उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। अब गन्ना विभाग की ओर से ऐसे नाबालिग गन्ना किसान और नए नाबालिग किसान जिनके नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कृषि योग्य भूमि पर गन्ने की खेती की जा रही है उनको सहकारी गन्ना या चीनी मिल समिति की सदस्यता दी जाएगी। नई व्यवस्था अंतर्गत नाबालिग व उनके संरक्षकों के लिए प्रतिबंध लागू रहेगा। संरक्षकों पर बैंक से धनराशि निकालने के लिए निर्धारित सीमा रहेगी। इस बारे में बुधवार को गन्ना आयुक्त संजय आर भूसरेड्डी ने नाबालिग किसानों को समिति की सदस्यता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed