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गांवों में करना है निर्माण तो कराना होगा नक्शा पास
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पुराने मकानों पर नहीं होगा नियम लागू तो 300 वर्ग गज तक भी राहत
विकास प्राधिकरण से बाहर होने वाले सभी निर्माण पर नियम लागू होंगे
संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। ग्रामीण क्षेत्र में पक्का निर्माण करने वालों पर भी नक्शे का शिकंजा कस दिया है। इसके लिए सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। बागपत-बड़ौत-खेकड़ा विकास प्राधिकरण से बाहर होने वाले सभी निर्माण पर जिला पंचायत से नक्शा पास कराना होगा।
यहां अभी तक बागपत-बड़ौत-खेकड़ा विकास प्राधिकरण के अंतर्गत कोई निर्माण कार्य करने पर नक्शा पास कराना पड़ता है। इसके लिए जमीन के आधार पर फीस जमा करनी होती है और प्राधिकरण से नक्शा पास करके निर्माण की अनुमति दी जाती है। अब प्राधिकरण क्षेत्र से बाहर किसी भी निर्माण के लिए जिला पंचायत से नक्शा पास कराना होगा। अपर मुख्य अधिकारी नईम अख्तर ने बताया कि सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत विकास प्राधिकरण व औद्योगिक क्षेत्र से बाहर कोई भी निर्माण करने पर जिला पंचायत से नक्शा पास कराना होगा। इसमें कुछ राहत जरूर दी गई है। जिनका पुराना निर्माण है, उनको नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य नियम तय किए गए हैं। जिनके अनुसार नक्शा पास किया जाएगा। वहीं, नियम जल्द ही सार्वजनिक होंगे।
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विकास प्राधिकरण से बाहर होने वाले सभी निर्माण पर नियम लागू होंगे
संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। ग्रामीण क्षेत्र में पक्का निर्माण करने वालों पर भी नक्शे का शिकंजा कस दिया है। इसके लिए सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। बागपत-बड़ौत-खेकड़ा विकास प्राधिकरण से बाहर होने वाले सभी निर्माण पर जिला पंचायत से नक्शा पास कराना होगा।
यहां अभी तक बागपत-बड़ौत-खेकड़ा विकास प्राधिकरण के अंतर्गत कोई निर्माण कार्य करने पर नक्शा पास कराना पड़ता है। इसके लिए जमीन के आधार पर फीस जमा करनी होती है और प्राधिकरण से नक्शा पास करके निर्माण की अनुमति दी जाती है। अब प्राधिकरण क्षेत्र से बाहर किसी भी निर्माण के लिए जिला पंचायत से नक्शा पास कराना होगा। अपर मुख्य अधिकारी नईम अख्तर ने बताया कि सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत विकास प्राधिकरण व औद्योगिक क्षेत्र से बाहर कोई भी निर्माण करने पर जिला पंचायत से नक्शा पास कराना होगा। इसमें कुछ राहत जरूर दी गई है। जिनका पुराना निर्माण है, उनको नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य नियम तय किए गए हैं। जिनके अनुसार नक्शा पास किया जाएगा। वहीं, नियम जल्द ही सार्वजनिक होंगे।
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