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Baghpat News: पति-पत्नी पर हमला करने वाले को पांच साल की सजा

Thu, 02 Mar 2023 12:32 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत
संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत Updated Thu, 02 Mar 2023 12:32 AM IST
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Man sentenced to five years for assaulting husband and wife
बागपत। बावली गांव में पति-पत्नी पर हमला करने वाले को न्यायालय ने पांच साल की सजा सुनाई। 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। जिसे अदा नहीं करने पर तीन माह के कारावास की सजा बढ़ाई जाएगी।
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जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल नेहरा ने बताया कि बावली गांव निवासी अंकुर पुत्र ऋषिपाल ने वर्ष 2016 में बड़ौत कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें अंकुर ने गांव के ही जवाहर पर पिता ऋषिपाल और माता पर घर में घुसकर हमला कर घायल करने का आरोप लगाया था।
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जिसमें पुलिस ने आरोपी जवाहर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेशकर जेल भेज दिया था और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। मुकदमे की सुनवाई एडीजे द्वितीय व विशेष न्यायालय एससीएसटी एक्ट में हुई। जहां न्यायाधीश शाजिया नजर जैदी ने जवाहर पर दोष सिद्ध होने पर पांच साल कैद की सजा सुनाई और 20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
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