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Baghpat News: मलकपुर मिल के अध्याशी और सीएफओ को अग्रिम जमानत मिली

Sun, 21 Sep 2025 01:16 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 21 Sep 2025 01:16 AM IST
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Malkapur Mill's Superintendent and CFO get anMalkapur Mill's Superintendent and CFO get anticipatory bailticipatory bail
संवाद न्यूज एजेंसी
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बड़ौत। किसानों के गन्ने का 210 करोड़ रुपये बकाया भुगतान नहीं करने पर दर्ज हुए मुकदमे में मलकपुर मिल के अध्याशी विपिन कुमार और सीएफओ (मुख्य वित्त अधिकारी) अनिल गोयल को न्यायालय से राहत मिल गई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने आरोप पत्र दाखिल होने तक दोनों की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली।

मलकपुर मिल की गन्ना समिति के सचिव अनिल कुमार ने एक सितंबर 2025 को बड़ौत कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने कहा था कि जिला गन्ना अधिकारी बागपत और उप गन्ना आयुक्त मेरठ की तरफ से कई बार नोटिस जारी करने के बाद भी मिल प्रबंधन भुगतान नहीं कर रहा। मिल की आरसी जारी करने के बाद भी तय समय पर भुगतान नहीं किया गया। इसके अलावा गन्ना एवं चीनी आयुक्त ने 7 जुलाई को ऑनलाइन बैठक में भी मिल प्रबंधन को चेतावनी दी। इसके बाद मलकपुर मिल की तरफ से किसानों को 55 करोड़ रुपये भुगतान जारी कर दिया गया, जबकि 210 करोड़ रुपये बकाया रह गया।
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