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Baghpat News: माफिया अजीत हप्पू को दस साल और तीन साथियों को सात साल की सजा

Wed, 18 Mar 2026 01:19 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 18 Mar 2026 01:19 AM IST
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Mafia Ajit Happu sentenced to ten years and three associates to seven years
बागपत। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय त्वरित न्यायालय द्वितीय की न्यायाधीश नीलू मैनवाल ने माफिया अजीत हप्पू को गैंगस्टर में दस साल की सजा सुनाई। साथ ही उसके साथी प्रवेश उर्फ हैप्पी, विकास और दीपक को सात-सात साल की सजा सुनाई। इन पर अर्थदंड भी लगाया, जिसे अदा नहीं करने पर सजा बढ़ाई जाएगी।
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जनवरी 2017 को बड़ौत कोतवाली के तत्कालीन प्रभारी विजय सिंह ने बावली गांव के दो किसान भाइयों जयवीर और राजकुमार की हत्या की वारदात के बाद माफिया अजीत हप्पू और उसके साथी शोबीर, दीपक, विकास, पिंटू, विक्रांत, लोकेश, प्रवेश उर्फ हैप्पी और रवि के खिलाफ गैंगस्टर की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इन सभी के खिलाफ अन्य भी कई लूट, हत्या का प्रयास आदि के मामले दर्ज हैं। इसमें पुलिस ने जांच के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। कई आरोपियों की पत्रावली अलग कर दी गई। इसके बाद अजीत हप्पू, प्रवेश, विकास, दीपक और रवि की पत्रावली पर अपर सत्र न्यायालय त्वरित न्यायालय द्वितीय में सुनवाई चल रही थी। इसमें अभियोजन पक्ष की तरफ से वादी विजय सिंह समेत आठ गवाहों की गवाही कराई गई। मंगलवार को गैंगस्टर के मामले में सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश नीलू मैनवाल ने अजीत हप्पू, प्रवेश, विकास, दीपक पर दोषसिद्ध कर दिया, जबकि रवि को दोषमुक्त करार दिया। न्यायाधीश ने अजीत हप्पू को दस साल की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपये अर्थदंड लगाया, जिसे अदा नहीं करने पर छह माह की सजा बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा उसके साथी प्रवेश उर्फ हैप्पी, विकास और दीपक को सात-सात साल की सजा सुनाई। वहीं 30-30 हजार रुपये अर्थदंड लगाया, जिसे अदा नहीं करने पर तीन माह की सजा बढ़ाई जाएगी।
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-तीन साथियों को हो चुकी है आजीवन कारावास
गैंगस्टर के मामले में सात साल की सजा पाने वाले दीपक, विकास और प्रवेश उर्फ हैप्पी को पहले भी सजा सुनाई जा चुकी है। बावली गांव के दो भाइयों की हत्या में तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा अजीत हप्पू के खिलाफ हत्या, जानलेवा हमले, रंगदारी मांगने समेत अन्य धाराओं में 43 मामले दर्ज हैं।
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अफीम तस्कर को पांच साल की सजा
बागपत। अपर सत्र न्यायालय त्वरित न्यायालय द्वितीय की न्यायाधीश नीलू मैनवाल ने अफीम तस्कर रोहित निवासी झाल जिला शामली को पांच साल की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दो माह की सजा बढ़ाई जाएगी। इसमें एसआई नसीम अहमद ने वर्ष 2019 में रमाला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने रोहित के पास से 2.4 किलो अफीम बरामद की थी।
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