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ट्रैक्टर मिस्त्री की हत्या करने वाले को उम्रकैद
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रमाला में वर्ष 2012 में हुई थी ट्रैक्टर मिस्त्री की गोली मारकर हत्या, 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। रमाला गांव में ट्रैक्टर मिस्त्री की गोली मारकर हत्या करने के दोषी को जिला एवं सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। इसके साथ ही आर्म्स एक्ट में तीन साल कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता सुनील पंवार ने बताया कि रमाला के रहने वाले अशोक चौहान ने 24 नवंबर 2012 को रमाला थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि जितेंद्र व इंद्रपाल दोनों ट्रैक्टर मिस्त्री थे, जिनके बीच मामूली कहासुनी को लेकर विवाद हो गया था। इसके बाद जितेंद्र अपने घर गया और घर से राइफल व ट्रैक्टर लेकर आया। जितेंद्र ने झगड़े में इंद्रपाल को गोली मारकर हत्या कर दी थी। आरोपी जितेंद्र को पकड़कर लोगों ने धुनाई कर दी थी। पुलिस ने अशोक चौहान की शिकायत पर जितेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वारदात में प्रयुक्त राइफल भी बरामद कर ली थी। यह राइफल भी जितेंद्र ने जानकार परवेंद्र पहलवान से मांगी थी। इस मुकदमे में पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। इसकी सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार के न्यायालय में चल रही थी। डीजीसी सुनील पंवार के अनुसार इस मामले में गवाहों व साक्ष्य के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जितेंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। इसके साथ ही आर्म्स एक्ट में तीन साल कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड में 30 हजार रुपये वादी को दिए जाएंगे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। रमाला गांव में ट्रैक्टर मिस्त्री की गोली मारकर हत्या करने के दोषी को जिला एवं सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। इसके साथ ही आर्म्स एक्ट में तीन साल कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता सुनील पंवार ने बताया कि रमाला के रहने वाले अशोक चौहान ने 24 नवंबर 2012 को रमाला थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि जितेंद्र व इंद्रपाल दोनों ट्रैक्टर मिस्त्री थे, जिनके बीच मामूली कहासुनी को लेकर विवाद हो गया था। इसके बाद जितेंद्र अपने घर गया और घर से राइफल व ट्रैक्टर लेकर आया। जितेंद्र ने झगड़े में इंद्रपाल को गोली मारकर हत्या कर दी थी। आरोपी जितेंद्र को पकड़कर लोगों ने धुनाई कर दी थी। पुलिस ने अशोक चौहान की शिकायत पर जितेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वारदात में प्रयुक्त राइफल भी बरामद कर ली थी। यह राइफल भी जितेंद्र ने जानकार परवेंद्र पहलवान से मांगी थी। इस मुकदमे में पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। इसकी सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार के न्यायालय में चल रही थी। डीजीसी सुनील पंवार के अनुसार इस मामले में गवाहों व साक्ष्य के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जितेंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। इसके साथ ही आर्म्स एक्ट में तीन साल कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड में 30 हजार रुपये वादी को दिए जाएंगे।
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