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आयुष्मान योजना से हटाए जाएंगे अपात्र
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अपात्रों को चिह्नित कर उनके नाम की अलग तैयार की जाएगी सूची
प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ने जारी किया आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
बड़ौत। केन्द्र सरकार की स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत से अपात्रों को चिह्नित कर उनके नाम की अलग से सूची तैयार की जाएगी। डीएम की निगरानी में अपात्रों का सत्यापन जल्द कराया जाएगा। प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ने आदेश जारी किया है कि योजना का लाभ सिर्फ पात्र परिवारों को ही मिलना चाहिए।
बता दें कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना में सर्वेक्षण 2011 के आधार पर बड़ौत ब्लाक पर 13 हजार परिवार को सूचीबद्ध किया गया था। इसमें कई अपात्र भी शामिल कर लिए गए है। स्वास्थ्य विभाग के सर्वेक्षण के बाद तमाम परिवार गरीबी के मानदंड से बाहर आ चुके है। ऐसे में अब वह इस योजना के हकदार नहीं है। प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि डीएम अपने स्तर से अपात्रों की पहचान कर उन्हें सूची से बाहर करें।
सरकारी वेतनभोगी भी है सूची में शामिल
दो माह पूर्व सीएचसी अधीक्षक सहित सीएमओ कार्यालय में तमाम ऐसी शिकायत पहुंची थी, जिनमें सरकारी वेतन भोगियों की योजना का लाभ मिलने की बात कहीं थी। शिकायत में शिक्षक, पक्के मकान वालों के नाम को सूची से बाहर करने की शिकायत मिल चुकी है।
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योजना में नए मानदंड होंगे लागू
स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों की माने तो सरकारी वेतनभोगी, आयकर व प्रोफेशनल टैक्स दाता, ढाई एकड़ से अधिक कृषि योग्य भूमि के मालिक है, उन्हें पात्रता सूची से बाहर किया जाना है।
आदेश मिलने पर तुरंत होगी कार्रवाई
सीएचसी अधीक्षक डॉ. विजय कुमार ने बताया कि उन्हें अभी आदेश नहीं मिला है, कई जगहों पर आदेश प्राप्त हो चुके है। आदेश मिलने के बाद अपात्रों का चयन कर उन्हें सूची से बाहर किया जाएगा।
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प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ने जारी किया आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
बड़ौत। केन्द्र सरकार की स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत से अपात्रों को चिह्नित कर उनके नाम की अलग से सूची तैयार की जाएगी। डीएम की निगरानी में अपात्रों का सत्यापन जल्द कराया जाएगा। प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ने आदेश जारी किया है कि योजना का लाभ सिर्फ पात्र परिवारों को ही मिलना चाहिए।
बता दें कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना में सर्वेक्षण 2011 के आधार पर बड़ौत ब्लाक पर 13 हजार परिवार को सूचीबद्ध किया गया था। इसमें कई अपात्र भी शामिल कर लिए गए है। स्वास्थ्य विभाग के सर्वेक्षण के बाद तमाम परिवार गरीबी के मानदंड से बाहर आ चुके है। ऐसे में अब वह इस योजना के हकदार नहीं है। प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि डीएम अपने स्तर से अपात्रों की पहचान कर उन्हें सूची से बाहर करें।
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सरकारी वेतनभोगी भी है सूची में शामिल
दो माह पूर्व सीएचसी अधीक्षक सहित सीएमओ कार्यालय में तमाम ऐसी शिकायत पहुंची थी, जिनमें सरकारी वेतन भोगियों की योजना का लाभ मिलने की बात कहीं थी। शिकायत में शिक्षक, पक्के मकान वालों के नाम को सूची से बाहर करने की शिकायत मिल चुकी है।
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योजना में नए मानदंड होंगे लागू
स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों की माने तो सरकारी वेतनभोगी, आयकर व प्रोफेशनल टैक्स दाता, ढाई एकड़ से अधिक कृषि योग्य भूमि के मालिक है, उन्हें पात्रता सूची से बाहर किया जाना है।
आदेश मिलने पर तुरंत होगी कार्रवाई
सीएचसी अधीक्षक डॉ. विजय कुमार ने बताया कि उन्हें अभी आदेश नहीं मिला है, कई जगहों पर आदेश प्राप्त हो चुके है। आदेश मिलने के बाद अपात्रों का चयन कर उन्हें सूची से बाहर किया जाएगा।