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न्यायालयों में अब ऑनलाइन होगी सुनवाई
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- नये जमानत प्रार्थना पत्र और रिमांड अर्जी, रिहाई आदेश व 164 के बयान संबंधी कार्य ही होंगे
संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में जिले के न्यायालयों में अब ऑनलाइन सुनवाई होगी। प्रभारी जिला जज कृष्ण कुमार ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिया। अधिवक्ताओं और पक्षकारों के न्यायालय परिसर में प्रवेश पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी गई है। एजीडीसी अनुज कुमार ढाका ने बताया कि कोर्ट में अब सुबह साढ़े दस से दोपहर ढाई बजे तक ही कार्य होगा। अग्रिम आदेशों तक नये जमानत प्रार्थना पत्र और रिमांड अर्जी पर सुनवाई और 164 के बयान ही होंगे। न्यायालयों के कर्मचारियों की संख्या भी कम कर दी गई है। अब केवल दस कर्मचारी ही न्यायालय में पहुंचेंगे। अधिवक्ता अपने नये प्रार्थना पत्र ईमेल के माध्यम से भेजेंगे। अग्रिम आदेशों तक अधिवक्ता, पक्षकारों, स्टांप विक्रेता और अधिवक्ताओं के लिपिकों का प्रवेश बंद रहेगा। जिस अधिवक्ता के केस की ऑनलाइन सुनवाई होगी, वह ही न्यायालय में प्रवेश कर सकेंगे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में जिले के न्यायालयों में अब ऑनलाइन सुनवाई होगी। प्रभारी जिला जज कृष्ण कुमार ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिया। अधिवक्ताओं और पक्षकारों के न्यायालय परिसर में प्रवेश पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी गई है। एजीडीसी अनुज कुमार ढाका ने बताया कि कोर्ट में अब सुबह साढ़े दस से दोपहर ढाई बजे तक ही कार्य होगा। अग्रिम आदेशों तक नये जमानत प्रार्थना पत्र और रिमांड अर्जी पर सुनवाई और 164 के बयान ही होंगे। न्यायालयों के कर्मचारियों की संख्या भी कम कर दी गई है। अब केवल दस कर्मचारी ही न्यायालय में पहुंचेंगे। अधिवक्ता अपने नये प्रार्थना पत्र ईमेल के माध्यम से भेजेंगे। अग्रिम आदेशों तक अधिवक्ता, पक्षकारों, स्टांप विक्रेता और अधिवक्ताओं के लिपिकों का प्रवेश बंद रहेगा। जिस अधिवक्ता के केस की ऑनलाइन सुनवाई होगी, वह ही न्यायालय में प्रवेश कर सकेंगे।