फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   Happu's gang's crook Joni's bail plea rejected

हप्पू के गैंग के बदमाश जोनी की जमानत याचिका खारिज

Tue, 17 May 2022 11:06 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 17 May 2022 11:06 PM IST
विज्ञापन
Happu's gang's crook Joni's bail plea rejected
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

बागपत। कोर्ट ने अजीत उर्फ हप्पू गैंग के बदमाश जोनी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। विशेष लोक अभियोजक राहुल नेहरा के अनुसार गैंगस्टर एक्ट में जोनी उर्फ रोजुद्दीन निवासी जिवाना की जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी। जोनी कुख्यात अजीत उर्फ हप्पू के गैंग का सदस्य है। इनके गैंग में कई अन्य बदमाश है, जो सभी रंगदारी मांगते है और जान से मारने की धमकी देते हैं। जोनी की जमानत याचिका पर अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय नंबर एक/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कृष्ण कुमार सिंह ने सुनवाई की। अदालत ने अजीत उर्फ हप्पू गैंग के बदमाशों के कारण समाज में भय व्याप्त होने की बात मानते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed