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Baghpat News: गांजा तस्करों को 12 साल की सजा, डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना
Thu, 30 Mar 2023 01:09 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत
संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत
Updated Thu, 30 Mar 2023 01:09 AM IST
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बागपत। गांजा तस्करी के मुकदमे में बुधवार को न्यायाधीश ने तस्करों को 12 साल की सजा सुनाई गई। साथ ही डेढ़ लाख रुपये जुर्माना लगाया है। जिसे अदा नहीं करने पर गांजा तस्करों की सजा बढ़ाने के आदेश दिए हैं।
जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल नेहरा और विशेष लोक अभियोजक दीपक शर्मा ने बताया कि सिंघावली अहीर थाना पुलिस ने 17 जुलाई 2021 को मेरठ-बागपत हाईवे पर डौला पुलिस चौकी पर चेकिंग के दौरान कैंटर सवार दो गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया था। जिनसे पुलिस ने नमक के कट्टों के नीचे से 200 किलोग्राम गांजा बरामद किया। जिन्होंने पूछताछ में उड़ीसा से बेचने की लिए गांजा लाना बताया था।
पुलिस ने गांजे के साथ गिरफ्तार किए गए अमित तिवारी निवासी कुंज विहार कॉलोनी ग्वालियर मध्यप्रदेश व भारत शर्मा निवासी बासो पट्टी थाना खिन्नर, कसेरा जिला मधुबनी, बिहार हाल निवासी शास्त्रीनगर दिल्ली के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा था। जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल नेहरा ने बताया कि मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक न्यायाधीश द्वितीय प्रीति सिंह की अदालत में हुई। न्यायाधीश ने अमित तिवारी और भारत शर्मा पर दोष सिद्ध होने पर 12 साल की सजा सुनाई है। साथ ही डेढ़ लाख रुपये जुर्माना लगाया।
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जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल नेहरा और विशेष लोक अभियोजक दीपक शर्मा ने बताया कि सिंघावली अहीर थाना पुलिस ने 17 जुलाई 2021 को मेरठ-बागपत हाईवे पर डौला पुलिस चौकी पर चेकिंग के दौरान कैंटर सवार दो गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया था। जिनसे पुलिस ने नमक के कट्टों के नीचे से 200 किलोग्राम गांजा बरामद किया। जिन्होंने पूछताछ में उड़ीसा से बेचने की लिए गांजा लाना बताया था।
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पुलिस ने गांजे के साथ गिरफ्तार किए गए अमित तिवारी निवासी कुंज विहार कॉलोनी ग्वालियर मध्यप्रदेश व भारत शर्मा निवासी बासो पट्टी थाना खिन्नर, कसेरा जिला मधुबनी, बिहार हाल निवासी शास्त्रीनगर दिल्ली के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा था। जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल नेहरा ने बताया कि मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक न्यायाधीश द्वितीय प्रीति सिंह की अदालत में हुई। न्यायाधीश ने अमित तिवारी और भारत शर्मा पर दोष सिद्ध होने पर 12 साल की सजा सुनाई है। साथ ही डेढ़ लाख रुपये जुर्माना लगाया।
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