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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   From the court: Woman gangster sentenced to four years in jail for smuggling ganja and hashish in baghpat

अदालत से: बागपत में गांजा और चरस तस्करी में महिला गैंगस्टर को चार साल की सजा

Wed, 05 Mar 2025 06:53 PM IST
डिंपल सिरोही न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बागपत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बागपत Published by: डिंपल सिरोही Updated Wed, 05 Mar 2025 06:53 PM IST
सार

स्कूटी सवार महिला के पास से 536 ग्राम चरस, 1670 ग्राम गांजा व नकदी बरामद की गई थी। मामले में सुनवाई पूरी होने पर अदालत ने महिला को चार साल की सजा सुनाई है।

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From the court: Woman gangster sentenced to four years in jail for smuggling ganja and hashish in baghpat
जेल। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

बागपत में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट नीरू शर्मा ने गांजा और चरस तस्करी के मुकदमे में महिला गैंगस्टर संजीदा उर्फ खाला निवासी गुराना रोड बड़ौत को चार साल की सजा सुनाई। साथ ही बीस हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर तीन माह की सजा बढ़ाने के आदेश दिए।

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बड़ौत कोतवाली में तैनात तत्कालीन एसआई फिरोज अख्तर ने 29 सितंबर 2015 को मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि दिल्ली बस स्टैंड के पास चेकिंग के दौरान स्कूटी पर सवार महिला को रोककर चेकिंग की गई तो उसके पास से 536 ग्राम चरस, 1670 ग्राम गांजा व नकदी बरामद की गई।
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चरस और गांजा बरामद होने पर स्कूटी सवार महिला संजो उर्फ संजीदा उर्फ खाला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर स्कूटी सीज कर दी गई। महिला को जेल भेजकर पुलिस ने जांच के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमे में अभियोजन पक्ष की तरफ से छह गवाह पेश किए गए।

मुकदमे की सुनवाई पूरी होने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट नीरू शर्मा ने चरस और गांजा तस्करी में संजो उर्फ संजीदा उर्फ खाला पर दोषसिद्ध कर दिया। साथ ही बीस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया, अर्थदंड अदा नहीं करने पर तीन माह की सजा बढ़ाई जाएगी।
 
पुलिस ने कुर्की किया लाखों रुपये कीमत का मकान
पुलिस ने बताया कि चरस और गांजा तस्करी में संजो उर्फ संजीदा उर्फ खाला को चार साल की सजा सुनाई गई। महिला के खिलाफ पांच अन्य मुकदमे भी दर्ज है। गैंगस्टर के मुकदमे में लाखों रुपये कीमत का मकान भी पुलिस ने कुर्क किया था।

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