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Baghpat News: छात्रा से अश्लील हरकत करने वाले को चार साल की सजा

Mon, 11 Mar 2024 05:22 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 11 Mar 2024 05:22 PM IST
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Four years imprisonment for the person who sexually assaulted a student
संवाद न्यूज एजेंसी
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बागपत। शहर की एक कॉलोनी में रहने वाली कक्षा छह की छात्रा के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करने वाले पड़ोसी को न्यायालय ने चार साल की सजा सुनाई। उस पर 15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह माह की सजा बढ़ाई जाएगी।

विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र पंवार और नरेश वेदवान ने बताया कि कक्षा छह की छात्रा ने छह मई 2017 को बागपत कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें पीड़िता ने बताया कि वह पड़ोसी के घर तवा लेने गई थी, तभी पड़ोसी के बेटे वकील ने उसके साथ अश्लील हरकतें। शोर मचाने पर वहां आये पड़ोसियों ने उसे बचाया। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने पड़ोसी के बेटे वकील को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष पॉक्सो में हुई। इसमें अभियोजन पक्ष ने चार गवाह पेश किए। मुकदमे की सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश संजीव कुमार ने दोषसिद्ध कर दिया था। सोमवार को न्यायाधीश ने सजा पर सुनवाई करते हुए वकील को चार साल की सजा सुनाई और 15 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
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