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पुलिस के सख्त पहरे में आज से नामांकन 

Tue, 17 Jan 2017 12:03 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, बागपत
ब्यूरो/अमर उजाला, बागपत Updated Tue, 17 Jan 2017 12:03 AM IST
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Enroll today in the heavily guarded by police
बागपत कलक्ट्रेट में बैरिंग केटिंग का निरीक्षण करते डीएम ह्दय शंकर तिवारी - फोटो : amar ujala
बागपत। जिला प्रशासन ने विधानसभा चुनाव के नामांकन के लिए तैयारी पूरी कर ली। डीएम ने नामांकन स्थलों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान हाईवे पर कलक्ट्रेट के दोनों तरफ पुलिस का कड़ा पहरा रहेगा। प्रत्याशी सीसीटीवी कैमरे की नजर से होते हुए नामांकन स्थल तक पहुंचेंगे।
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मंगलवार से विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। डीएम ह्दय शंकर तिवारी ने बताया तीनों विधानसभा क्षेत्रों के लिए अलग-अलग कक्ष बनाए हैं। उन्होंने बताया छपरौली विधानसभा सीट के लिए बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी कार्यालय, बड़ौत विधानसभा सीट के लिए  सहायक स्टांप आयुक्त कार्यालय और बागपत विधानसभा सीट के लिए एडीएम (वित्त एवं राजस्व) कार्यालय में नामांकन पत्र जमा होंगे। नामांकन पत्र जमा करने की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से तीन बजे तक चलेगी। दूसरी तरफ डीएम ने नामांकन कक्षों के बाहर लगी बैरिकेडिंग की व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने गलत तरीके से लगाई बैरिकेडिंग को हटवा दिया है, अधिकारियों को निर्देश दिए बैरिकेडिंग सही तरीके से लगाई जानी चाहिए।
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नामांकन के वक्त कलक्ट्रेट में नो एंट्री
एसपी अजय शंकर राय ने बताया नामांकन पत्र जमा करने की प्रक्रिया के समय कलक्ट्रेट में नो एंट्री रहेगी। मुख्य गेट पर ही पुलिस चेकिंग करेगी। नामांकन पत्र जमा करने वाले प्रत्याशी या पास धारकों को ही कलक्ट्रेट परिसर में अंदर जाने दिया जाएगा।
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हाईवे पर होगी चेकिंग, लगे कैमरे
दिल्ली-यमुनौत्री हाइवे पर कलक्ट्रेट के दोनों तरफ सघन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। हाईवे के पास ही प्रत्याशियों के साथ आने वाले वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है। हाईवे पर सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की गई है। इस दौरान हर व्यक्ति कैमरे की नजर में होगा।


प्रत्याशियों के लिए क्या है जरूरी
 सामान्य वर्ग के लिए जमानत राशि 10 हजार रुपये।
 एससी/एसटी के लिए जमानत राशि पांच हजार रुपये।
 उम्मीदवार का चुनाव के लिए बैंक में अलग से खाता अनिवार्य।
 नाम निर्देशन पत्र में  उम्मीदवार का फोटो अनिवार्य।
 सरकारी ऋण के लिए देना होगा नो-ड्यूज प्रमाण पत्र।
 प्रत्याशी को प्रतिदिन देना होगा खर्च का हिसाब।

निर्दलीय के साथ जा सकेंगे 10 समर्थक
मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के उम्मीदवार समेत पांच समर्थक नामांकन स्थल पर जा सकेंगे, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार को अपने दस समर्थकों के साथ नामांकन स्थल पर  जाने की अनुमित रहेगी। 
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