{"_id":"62b0b5dc3fdbdf4bc538e68c","slug":"drug-smuggler-sentenced-to-six-months-and-nine-days-baghpat-news-mrt593700010","type":"story","status":"publish","title_hn":"मादक पदार्थ तस्कर को छह माह नौ दिन की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मादक पदार्थ तस्कर को छह माह नौ दिन की सजा
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बागपत। मादक पदार्थ तस्करी के मुकदमे में तस्कर को न्यायाधीश ने छह माह नौ दिन के कारावास की सजा और 500 रुपये अर्थदंड लगाया है।
एसपी नीरज कुमार जादौन ने बताया कि वर्ष 2021 में बिनौली थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान मादक पदार्थ तस्करी के मामले में दिल्ली के जनकपुरी के रहने वाले बंटी को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था। एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे की सुनवाई न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन में चल रही थी। जिसमें न्यायाधीश ने तस्कर बंटी पर दोष सिद्ध होने पर सोमवार को न्यायालय ने आरोपी को छह माह नौ दिन का कारावास की सजा और पांच सौ रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर सजा बढ़ाने के आदेश दिए गए।
चोर को छह माह 22 दिन की सजा
बागपत। चोरी के मुकदमे में आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने छह माह 22 दिन के कारावास की सजा और एक हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर सजा बढ़ाने के आदेश दिए गए।
एसपी नीरज कुमार जादौन ने बताया कि वर्ष 2021 में टीकरी कस्बे के रहने वाले छोटू को चोरी के मुकदमे में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जिसमें पुलिस ने आरोपी छोटू के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी थी। जिसकी सुनवाई न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन में हुई। जहां दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने चोरी के दोषी छोटू को छह माह 22 दिन की सजा सुनाई और एक हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
एसपी नीरज कुमार जादौन ने बताया कि वर्ष 2021 में बिनौली थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान मादक पदार्थ तस्करी के मामले में दिल्ली के जनकपुरी के रहने वाले बंटी को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था। एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे की सुनवाई न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन में चल रही थी। जिसमें न्यायाधीश ने तस्कर बंटी पर दोष सिद्ध होने पर सोमवार को न्यायालय ने आरोपी को छह माह नौ दिन का कारावास की सजा और पांच सौ रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर सजा बढ़ाने के आदेश दिए गए।
चोर को छह माह 22 दिन की सजा
बागपत। चोरी के मुकदमे में आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने छह माह 22 दिन के कारावास की सजा और एक हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर सजा बढ़ाने के आदेश दिए गए।
विज्ञापन
एसपी नीरज कुमार जादौन ने बताया कि वर्ष 2021 में टीकरी कस्बे के रहने वाले छोटू को चोरी के मुकदमे में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जिसमें पुलिस ने आरोपी छोटू के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी थी। जिसकी सुनवाई न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन में हुई। जहां दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने चोरी के दोषी छोटू को छह माह 22 दिन की सजा सुनाई और एक हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
विज्ञापन