{"_id":"608064458ebc3ebf415d4f3e","slug":"daily-night-curfew-implemented-in-the-district-baghpat-news-mrt535469672","type":"story","status":"publish","title_hn":"जिले में रोजाना रात्रि कर्फ्यू लागू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जिले में रोजाना रात्रि कर्फ्यू लागू
विज्ञापन
डीएम ने जारी किए आदेश, कल रात से सप्ताहांत कर्फ्यूू
संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। कोरोना संक्रमण को देखते हुए डीएम राजकमल यादव ने जिले में रात्रि कर्फ्यू की घोषणा कर दी है। रात 8 से सुबह 7 बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़क़र सब कुछ बंद रहेगा। इसके साथ ही सप्ताहांत कर्फ्यू भी शुक्रवार से लागू हो जाएगा। यह शुक्रवार रात से सोमवार सुबह 7 बजे तक रहेगा। डीएम ने सभी एसडीएम और सीओ को आदेश दिए हैं कि वह स्वयं चेकिंग कर कोरोना कर्फ्यू का प्रभावी रूप से अनुपालन कराएं। कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि सभी धार्मिक कार्यक्रम घरों के अंदर ही आयोजित कराने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा।
इनको रहेगी अनुमति
कोरोना कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं, पंचायत चुनाव से जुड़े कार्मिकों, स्वास्थ्य सेवाओं, सफाई आदि से जुड़े कर्मियों को ही आवागमन की अनुमति होगी। अग्निशमन विभाग स्थानीय निकायों, खंड विकास अधिकारी और जिला गन्ना अधिकारी व चीनी मिलों से समन्वय कर सफाई अभियान चलाएंगे। इस दौरान फॉगिंग और सैनिटाइजेशन कराया जाएगा। वृहद, सूक्ष्म और लघु इकाइयों को संचालन की छूट रहेगी। इकाइयों के अधिकृत व्यक्ति अपने यहां काम करने वालों को अनुमति पत्र जारी कर सकता है। संबंधित व्यक्ति को परिचय पत्र भी दिखा सकता है।
मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित कराएं
डीएम ने कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित कराई जाए। पहली बार बिना मास्क पकड़े जाने पर 1000 और दूसरी बार पकड़े जाने पर दस हजार का जुर्माना लगाया जाए। यह जिम्मेदारी थानेदारों की होगी। सभी एसडीएम, सीओ, नगर पालिका व नगर पंचायतों के ईओ, बीडीओ प्रतिदिन मुख्य मार्ग, चौराहे और बाजार का निरीक्षण कर मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित कराएंगे।
विज्ञापन
शादी व परीक्षा में प्रोटोकॉल का पालन कराएं
कर्फ्यू के दौरान होने वाली शादी और पूर्व घोषित परीक्षाएं कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए होंगी। बंद स्थानों में 50 और खुले स्थानों पर 100 लोग ही समारोह में शामिल हो सकेंगे। मास्क, सामाजिक दूरी, सैनिटाइजर के उपयोग व अन्य सावधानी के साथ ही शादी समारोह की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त पूर्व घोषित परीक्षाएं भी कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार होंगी। अभ्यर्थी का आईडी कार्ड ही पास के तौर पर मान्य होगा। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। कोरोना संक्रमण को देखते हुए डीएम राजकमल यादव ने जिले में रात्रि कर्फ्यू की घोषणा कर दी है। रात 8 से सुबह 7 बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़क़र सब कुछ बंद रहेगा। इसके साथ ही सप्ताहांत कर्फ्यू भी शुक्रवार से लागू हो जाएगा। यह शुक्रवार रात से सोमवार सुबह 7 बजे तक रहेगा। डीएम ने सभी एसडीएम और सीओ को आदेश दिए हैं कि वह स्वयं चेकिंग कर कोरोना कर्फ्यू का प्रभावी रूप से अनुपालन कराएं। कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि सभी धार्मिक कार्यक्रम घरों के अंदर ही आयोजित कराने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा।
इनको रहेगी अनुमति
कोरोना कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं, पंचायत चुनाव से जुड़े कार्मिकों, स्वास्थ्य सेवाओं, सफाई आदि से जुड़े कर्मियों को ही आवागमन की अनुमति होगी। अग्निशमन विभाग स्थानीय निकायों, खंड विकास अधिकारी और जिला गन्ना अधिकारी व चीनी मिलों से समन्वय कर सफाई अभियान चलाएंगे। इस दौरान फॉगिंग और सैनिटाइजेशन कराया जाएगा। वृहद, सूक्ष्म और लघु इकाइयों को संचालन की छूट रहेगी। इकाइयों के अधिकृत व्यक्ति अपने यहां काम करने वालों को अनुमति पत्र जारी कर सकता है। संबंधित व्यक्ति को परिचय पत्र भी दिखा सकता है।
विज्ञापन
मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित कराएं
डीएम ने कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित कराई जाए। पहली बार बिना मास्क पकड़े जाने पर 1000 और दूसरी बार पकड़े जाने पर दस हजार का जुर्माना लगाया जाए। यह जिम्मेदारी थानेदारों की होगी। सभी एसडीएम, सीओ, नगर पालिका व नगर पंचायतों के ईओ, बीडीओ प्रतिदिन मुख्य मार्ग, चौराहे और बाजार का निरीक्षण कर मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित कराएंगे।
विज्ञापन
शादी व परीक्षा में प्रोटोकॉल का पालन कराएं
कर्फ्यू के दौरान होने वाली शादी और पूर्व घोषित परीक्षाएं कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए होंगी। बंद स्थानों में 50 और खुले स्थानों पर 100 लोग ही समारोह में शामिल हो सकेंगे। मास्क, सामाजिक दूरी, सैनिटाइजर के उपयोग व अन्य सावधानी के साथ ही शादी समारोह की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त पूर्व घोषित परीक्षाएं भी कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार होंगी। अभ्यर्थी का आईडी कार्ड ही पास के तौर पर मान्य होगा। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे।