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भट्ठा पार्टनर के गैर जमानती वारंट  

Sun, 05 Mar 2017 11:59 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, बागपत
ब्यूरो/अमर उजाला, बागपत Updated Sun, 05 Mar 2017 11:59 PM IST
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Kiln partner's non-bailable warrant
आदेश सैनी - फोटो : amar ujala
बागपत। कांधला के भट्ठा कारोबारी आदेश सैनी की हत्या में शामिल रहे भट्ठा पार्टनर विपुल के विरुद्ध कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी हो गए है। पुलिस जल्द ही उनके मकान की कुर्की की कार्रवाई करेंगी। 
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व्यापारी आदेश सैनी की 17 फरवरी को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनका शव बासौली गांव के ईख के खेत में पड़ा मिला था। रमाला थाने में अज्ञात में तहरीर दी गई थी. पुलिस तभी से ही केस के खुलासे के प्रयास में लगी हुई थी। पुलिस की जांच में सामने आया था कि रुपये के लेनदेन में आदेश के भट्ठा पार्टनर विपुल निवासी रमाला ने ही उनकी हत्या की है। घटना में उसके साथ शूटर शामिल रहा है। पुलिस ने आरोपी शूटर अविनाश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी विपुल फरार चल रहा है। पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। रमाला थानाध्यक्ष शरद तिलारा का कहना है कि कोर्ट से विपुल के गैर जमानती वारंट हो गए हैं। जल्द ही कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। 
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पुलिस ने लूट का खुलासा कर एक युवक को दबोचा 
रमाला। तीन बदमाशों ने तमंचे के बल पर बरवाला नहर पर एक माह पहले एक युवक की बाइक और मोबाइल लूट लिया था, इसका खुलासा कर पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लूटा मोबाइल बरामद किया। बासौली नहर पर चार फरवरी को अशोक पुत्र साहब सिंह निवासी बासौली को तीन बदमाशों ने तमंचों के बल पर उसकी बाइक और मोबाइल लूट लिया था, उसने पुलिस में मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने रविवार को विपिन पुत्र बाबूराम निवासी बिराल जनपद मुजफ्फरनगर को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उसने लूट की वारदात में हाथ होना स्वीकार किया और अपने दो साथियों के नाम भी बताए हैं। पुलिस ने गिरफ्तार युवक से लूटा हुआ मोबाइल बरामद करने का दावा किया, जबकि बाइक अन्य बदमाशों के पास हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है।
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