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गरीबों के गेहूं-चावल पर डाका, छह राशन डीलर समेत 11 पर मुकदमा

Fri, 31 Aug 2018 01:20 AM IST
Updated Fri, 31 Aug 2018 01:20 AM IST
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गरीबों के गेहूं-चावल पर डाका, छह राशन डीलर समेत 11 पर मुकदमा
बागपत। राशन वितरण के लिए लगवाई गई ई पाश मशीनों के डाटा में छेड़छाड़ कर काला बाजारी के बड़े खेल का खुलासा हुआ है। बागपत और खेकड़ा में राशन डीलरों ने डाटा से छेड़छाड़ कर 900 ट्रांजेक्शन के जरिये गरीबों को राशन हड़पकर अवैध तरीके से बाजार में बेचा गया। जिला पूर्ति निरीक्षक ने छह राशन डीलरों समेत 11 लोगों के खिलाफ कोतवाली में आईटी एक्ट, आधार एक्ट, धोखाधड़ी एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया।
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जिला पूर्ति निरीक्षक अमित कुमार ने बताया कि राशन की कालाबाजारी रोकने के लिए शहरी क्षेत्र में ई पाश मशीनों के जरिये राशन वितरण की प्रक्रिया शुरू की गई थी। जांच में पता चला कि बागपत में चार और खेकड़ा में दो राशन डीलरों ने मशीन के डाटा से छेड़छाड़ कर राशन की कालाबाजारी की। मामला पकड़ में आया तो डीएम ऋषिरेंद्र कुमार ने एसडीएम खेकड़ा आशीष कुमार, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी एसपी पाठक, क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक राहुल पटेल, हिमांशु भारद्वाज को जांच सौंपी। जांच में राशन वितरण में धांधली की पुष्टि हो गई हुई। बागपत में सिसाना रोड पर राशन डीलर कृष्णपाल, बड़ौत रोड पर रामपाल, नौरोजपुर रोड पर रामकिशन, मोहल्ला देशराज में विनोद कुमार, खेकड़ा में मनोज कुमार एवं जितेश कुमार ने मशीन के डाटा से छेड़छाड़ कर एक आधार कार्ड के डिजिट बदलकर ट्रांजेक्शन कर गरीबों को दिया जाने वाला राशन गलत तरीके से ले लिया और बाद में इसे बाजार में बेच दिया।
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जिला पूर्ति निरीक्षक चमन शर्मा ने डीएम के आदेश पर कोतवाली में आरोपी छह राशन डीलरों समेत 11 लोगों के खिलाफ आईटी एक्ट, आधार कार्ड एक्ट, धोखाधड़ी और आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। आरोपी सभी डीलरों के लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। एएसपी राजेश कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।
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इस तरह हड़प लिया गरीबों का राशन
बागपत। घपलेबाजों ने ई पाश मशीनों को कंप्यूटर से लिंक कर उसका डाटा चोरी किया। इसके बाद मशीन में फीड आधार कार्ड के नंबर एडिट कर उनकी जगह दूसरे नंबर फीड कर दिए। फिर नए फीड किए गए आधार नंबर वाले लोगों के बायो मैट्रिक (अंगुलियों के निशान) लेकर राशन ले लिया। अनाज लेकर दोबारा से पात्रों के आधार कार्ड की वास्तविक डिजिट भर दी गई। पात्र राशन लेने पहुंचे तो उनसे कहा गया कि उनका अंगूठा मैच नहीं कर रहा है। करीब नौ सौ बार डिजिट बदलकर राशन लिया गया। इसकी कीमत करीब ढाई लाख रुपये बताई गई है।


इन पर हुआ मुकदमा दर्ज
बागपत। जिला पूर्ति निरीक्षक ने बागपत के राशन डीलर कृष्णपाल और उसके बेटे आशू, मोनू, रामपाल व उसका बेटा अभिषेक, रामकिशन, विनोद कुमार और खेकड़ा के राशन डीलर मनोज कुमार, जितेंद्र कुमार एवं बुलंदशहर निवासी सचिन पुत्र सतीश, दिल्ली निवासी विशाल पुत्र फेरू के खिलाफ कोतवाली में आईटी एक्ट, आधार एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है।
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