{"_id":"598b601a4f1c1b12618b4710","slug":"141502306330-baghpat-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"अपहरण में दोष सिद्ध, सजा पर 11 को फैसला","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
अपहरण में दोष सिद्ध, सजा पर 11 को फैसला
Updated Thu, 10 Aug 2017 12:48 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अपहरण में दोष सिद्ध, सजा पर 11 को फैसला
बागपत। सादकपुर सिनौली गांव के युवक कंवर पाल के अपहरण के मामले में कोर्ट ने उसकी पत्नी और गांव के ही दो युवकों को दोषी माना है। सजा के प्रश्न पर 11 अगस्त को सुनवाई होगी। चार साल बाद भी कंवर पाल की बरामदगी नहीं हो सकी है।
सिनौली निवासी रणवीर सिंह ने पुलिस अधीक्षक को दिए शिकायत पत्र में बताया था कि गांव के ही मोहित पुत्र शीशपाल, बलवीर उर्फ बल्ला उर्फ बुढ़ी पुत्र प्रकाश एक मई 2013 को शाम करीब सात बजे उसके बेटे कंवर पाल को घर से बुलाकर ले गए थे। इसके बाद उसका लड़का घर नहीं लौटा। शक होने पर पुत्रवधू मिथलेश और दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या की आशंका और अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था।
डीजीसी सुनील पंवार ने बताया पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय विपिन कुमार ने सुनवाई की। कोर्ट ने आरोपी मिथलेश, मोहित और बलवीर उर्फ बल्ला उर्फ बुढ़ी को कंवर पाल के अपहरण का दोषी माना। कोर्ट के अनुसार उक्त मामले में सजा के प्रश्न पर 11 अगस्त को कोर्ट सुनवाई करेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
बागपत। सादकपुर सिनौली गांव के युवक कंवर पाल के अपहरण के मामले में कोर्ट ने उसकी पत्नी और गांव के ही दो युवकों को दोषी माना है। सजा के प्रश्न पर 11 अगस्त को सुनवाई होगी। चार साल बाद भी कंवर पाल की बरामदगी नहीं हो सकी है।
सिनौली निवासी रणवीर सिंह ने पुलिस अधीक्षक को दिए शिकायत पत्र में बताया था कि गांव के ही मोहित पुत्र शीशपाल, बलवीर उर्फ बल्ला उर्फ बुढ़ी पुत्र प्रकाश एक मई 2013 को शाम करीब सात बजे उसके बेटे कंवर पाल को घर से बुलाकर ले गए थे। इसके बाद उसका लड़का घर नहीं लौटा। शक होने पर पुत्रवधू मिथलेश और दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या की आशंका और अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था।
विज्ञापन
डीजीसी सुनील पंवार ने बताया पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय विपिन कुमार ने सुनवाई की। कोर्ट ने आरोपी मिथलेश, मोहित और बलवीर उर्फ बल्ला उर्फ बुढ़ी को कंवर पाल के अपहरण का दोषी माना। कोर्ट के अनुसार उक्त मामले में सजा के प्रश्न पर 11 अगस्त को कोर्ट सुनवाई करेगी।
विज्ञापन