फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   जिपं सदस्य दीपक यादव को कोर्ट से मिली जमानत

जिपं सदस्य दीपक यादव को कोर्ट से मिली जमानत

Fri, 22 Sep 2017 01:31 AM IST
Updated Fri, 22 Sep 2017 01:31 AM IST
विज्ञापन
जिपं सदस्य दीपक यादव को कोर्ट से मिली जमानत
बागपत। बालैनी गोलीकांड के मामले में गैर जमानती वारंट होने पर आरोपी जिला पंचायत सदस्य दीपक यादव ने सीजेएम कोर्ट में सरेंडर किया। कोर्ट से उनको जमानत मिल गई। न्यायालय में पेश न होने पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ओमकार यादव समेत आठ आरोपियों के गैर जमानती वारंट हो गए हैं।
विज्ञापन

बालैनी गांव के इंटर कॉलेज में वर्ष 2001 में चुनावी सभा के दौरान झगड़ा हो गया था। इसमें पथराव और गोलियां चली । पुलिस ने भी बल का प्रयोग किया । सिंघावली अहीर गांव के युवक दानवीर और अमीपुर बालैनी निवासी राजू की गोली लगने से मौत हो गई थी और दर्जनों लोग घायल हो गए थे। बालैनी थाना में 15 लोगों को नामजद कर काफी लोगों के खिलाफ अज्ञात में मुकदमा दर्ज हुआ । पुलिस ने जिला पंचायत सदस्य दीपक यादव समेत कई को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। बाद में कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया ।
विज्ञापन

आरोपी पक्ष ने हाईकोर्ट में अपील की। आरोपी दीपक यादव के अधिवक्ता विनीत ने बताया हाईकोर्ट ने उनके प्रार्थना पत्र को खारिज कर सीजेएम कोर्ट को कार्रवाई के निर्देश दिए। आरोपी दीपक यादव कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने सुनवाई कर उनको जमानत दे दी। केस के अन्य आरोपी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष एवं पूर्व सपा जिलाध्यक्ष ओमकार यादव, बालैनी के पूर्व प्रधान मनोज यादव, सैड़भर के पूर्व प्रधान रामकिशन यादव, सिंघावली अहीर के पूर्व प्रधान रामपाल यादव, अनिल गुप्ता, नरेंद्र यादव, हरवीर और रेखा यादव के गैर जमानती वारंट और धारा 82 की कार्रवाई की है। बालैनी थाना प्रभारी राजपाल सिंह ने कहा इस संबंध में उनके पास कोर्ट से कोई आदेश नहीं आए है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed