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Baghpat: अदालत ने भाजपा के दो पूर्व विधायक को सुनाई एक-एक महीने की सजा, जुर्माना भी लगाया

Mon, 27 May 2024 08:33 PM IST
कपिल kapil संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत
संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत Published by: कपिल kapil Updated Mon, 27 May 2024 08:33 PM IST
सार

Baghpat News : बागपत में अदालत ने भाजपा के दो पूर्व विधायक को एक-एक महीने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 100-100 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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Court sentenced two former BJP MLAs to one month imprisonment each in Baghpat
अदालत का फैसला (सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बागपत में आचार संहिता उल्लंघन में न्यायालय ने भाजपा के दो पूर्व विधायकों को एक-एक माह के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही सौ-सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। जिसे जमा नहीं करने पर सजा एक सप्ताह बढ़ाई जाएगी। सजा सुनाए जाने के बाद उनको जमानत दे दी गई।

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विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार धामा के अनुसार, बिनौली थाने के एसआई अनिरूद्ध कुमार गौतम ने 29 मार्च 2007 को आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया था। इसके साथ ही न्यायालय में परिवाद दायर किया गया था। जिनमें कहा गया था कि पूर्व विधायक व भाजपा नेता सतेंद्र सोलंकी ने वर्ष 2007 में बरनावा विधानसभा से रालोद के टिकट पर चुनाव लड़ा था। उसने बिनौली में कार्यालय उद्घाटन के साथ ही बिना अनुमति सभा कर भीड़ जुटाई। इसमें भाजपा के विधायक योगेश धामा, पूर्व विधायक लोकेश दीक्षित, वीरपाल राठी, पूर्व विधायक सतेंद्र सोलंकी, सुखवीर सिंह गठीना समेत 12 नेताओं को नामजद किया गया था।
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जिनमें हरेंद्र सोलंकी व धनपाल सिंह की मौत हो चुकी है और अप्पू प्रधान की फाइल अलग कर दी गई। मुकदमे की सुनवाई पूरी होने पर अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन एवं एमपी-एमएलए न्यायालय के न्यायाधीश भगत सिंह ने शुक्रवार को विधायक योगेश धामा, पूर्व विधायक वीरपाल राठी, सुखवीर सिंह गठीना, रामपाल सिंह यादव, राजू तोमर सिरसली, मनोज यादव, अखिलेश को एक-एक महीने कारावास की सजा सुनाई थी। जबकि पूर्व विधायक लोकेश दीक्षित और पूर्व विधायक सतेंद्र सोलंकी के न्यायालय में पेश नहीं होने पर गैर जमानती वारंट जारी कर दिए गए थे। 

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वहीं, सोमवार को दोनों न्यायालय में पेश हुए। जिन्हें न्यायाधीश भगत सिंह ने एक-एक माह की सजा सुनाई। बाद में दोनों पूर्व विधायकों को जमानत दे दी गई।

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