{"_id":"614e15798ebc3efd1617a71c","slug":"court-sentenced-gangster-baghpat-news-mrt557598082","type":"story","status":"publish","title_hn":"गैंगस्टर एक्ट में बदमाश को चार साल चार महीने का कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
गैंगस्टर एक्ट में बदमाश को चार साल चार महीने का कारावास
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। कोर्ट ने एक गैंगस्टर को चार साल चार माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक अधिवक्ता राहुल नेहरा ने बताया कि वर्ष 2017 में रमाला पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें कहा था कि विपुल निवासी रमाला का गैंग है। जिसमें अविनाश उर्फ गैंडा निवासी जोहरा थाना मंसूरपुर जिला मुजफ्फरनगर, पुष्पेंद्र उर्फ कल्लू निवासी सूप, सुनील व रूपेश कुमार निवासीगण किशनपुर बराल, प्रभाष निवासी धनौरा शामिल हैं। ये सभी मिलकर लूट, हत्या, चोरी व पुलिसकर्मियों को मारने की नीयत से फायर करने की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। इसकी जांच करके एसआई ब्रजेश कुशवाहा ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था।
राहुल नेहरा ने बताया कि अदालत में अविनाश उर्फ कल्लू की फाइल अलग हो गई थी। जिसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय संख्या एक के विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर अधिनियम) कृष्ण कुमार सिंह कर रहे थे। कोर्ट ने गवाही व साक्ष्य के आधार पर अविनाश को दोषी मानते हुए चार साल चार माह की सजा सुनाई। उस पर पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक सप्ताह के साधारण कारावास की सजा बढ़ाई जाएगी।
विज्ञापन
बागपत। कोर्ट ने एक गैंगस्टर को चार साल चार माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक अधिवक्ता राहुल नेहरा ने बताया कि वर्ष 2017 में रमाला पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें कहा था कि विपुल निवासी रमाला का गैंग है। जिसमें अविनाश उर्फ गैंडा निवासी जोहरा थाना मंसूरपुर जिला मुजफ्फरनगर, पुष्पेंद्र उर्फ कल्लू निवासी सूप, सुनील व रूपेश कुमार निवासीगण किशनपुर बराल, प्रभाष निवासी धनौरा शामिल हैं। ये सभी मिलकर लूट, हत्या, चोरी व पुलिसकर्मियों को मारने की नीयत से फायर करने की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। इसकी जांच करके एसआई ब्रजेश कुशवाहा ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था।
राहुल नेहरा ने बताया कि अदालत में अविनाश उर्फ कल्लू की फाइल अलग हो गई थी। जिसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय संख्या एक के विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर अधिनियम) कृष्ण कुमार सिंह कर रहे थे। कोर्ट ने गवाही व साक्ष्य के आधार पर अविनाश को दोषी मानते हुए चार साल चार माह की सजा सुनाई। उस पर पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक सप्ताह के साधारण कारावास की सजा बढ़ाई जाएगी।
विज्ञापन