फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   court ordered for twenty years prison to accused in a molestation case in Baghpat

बागपत: मासूम से दुष्कर्म के मामले में 20 साल की सजा, पांच साल पुराने मामले में हुई सुनवाई

Wed, 17 Feb 2021 07:39 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बागपत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बागपत Published by: Dimple Sirohi Updated Wed, 17 Feb 2021 07:39 PM IST
विज्ञापन
court ordered for twenty years prison to accused in a molestation case in Baghpat
court - फोटो : अमर उजाला
उत्तर प्रदेश के बागपत में नगर कोतवाली क्षेत्र के गांव में सात साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को अदालत ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे पंचम कृष्ण कुमार सिंह ने सजा सुनाई।
विज्ञापन


एडीजीसी फौजदारी अनुज ढाका और राजीव तोमर ने बताया कि बागपत कोतवाली क्षेत्र के गांव में 18 जून 2016 को सात साल की मासूम बच्ची संदिग्ध हालात में लापता हो गई थी। तलाश शुरू की गई तो गन्ने के खेत में गांव के ही युवक को बच्ची के साथ अश्लील हरकत करते हुए ग्रामीणों ने दबोच लिया था। उसे पुलिस को सौंप दिया गया था।
विज्ञापन


पीड़ित के पिता ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई एडीजे पंचम कृष्ण कुमार सिंह की कोर्ट में हुई। 11 फरवरी को अभियुक्त पर दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में दोष सिद्ध हो गया था। 
विज्ञापन
विज्ञापन


एडीजीसी अनुज ढाका ने बताया कि अभियुक्त को धारा छह लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत 20 साल का कठोर कारावास और 50 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में छह माह की अतिरिक्त कारावास होगी।

नोट- इन खबरों के बारे आपकी क्या राय हैं। हमें फेसबुक पर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं।

शहर से लेकर देश तक की ताजा खबरें व वीडियो देखने लिए हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करें

https://www.facebook.com/AuNewsMeerut/
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed