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Baghpat News: युवती का यौन शोषण करने वाले पर दोषसिद्ध

Wed, 13 Aug 2025 12:47 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 13 Aug 2025 12:47 AM IST
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court news
बागपत। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष एससीएसटी के न्यायाधीश बलजोर सिंह ने युवती को शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने वाले सन्नी त्यागी निवासी खेड़ी प्रधान पर दोषसिद्ध कर दिया। इसमें सजा पर सुनवाई के लिए बुधवार का दिन नियत किया गया।
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बागपत कोतवाली में क्षेत्र के एक गांव की युवती ने वर्ष 2020 में मुकदमा दर्ज कराया था। उसने बताया कि वह एक कंपनी में नौकरी करती थी, वहां पर उसकी दोस्ती सन्नी त्यागी निवासी खेड़ी प्रधान के साथ हो गई। दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का वादा भी किया। उसने अपने पिता से भी सन्नी की मुलाकात करवा दी।
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आरोप लगाया कि सन्नी ने उसका यौन शोषण किया और फिर शादी करने की बात कहकर पानीपत में एक किराये के मकान में लेकर रहा। वहां पर उसका गर्भपात भी कराया। शादी के लिए कहने पर उसकी हत्या करने की धमकी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
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सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश बलजोर सिंह ने सन्नी त्यागी पर दोषसिद्ध कर दिया और सजा पर सुनवाई के लिए बुधवार का दिन नियत किया।
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