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कोर्ट ने दिए मानहानि का मुकदमा दर्ज करने के निर्देश

Thu, 05 Aug 2021 12:00 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 05 Aug 2021 12:00 AM IST
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Court gave instructions to file a defamation case
मीतली के ग्राम पंचायत सदस्य व जल प्रबंधन समिति के सभापति ने किया था वाद दायर
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संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। मीतली के ग्राम पंचायत सदस्य व जल प्रबंधन समिति के सभापति सहदेव सिंह व शिवकुमार की शिकायत पर सिविल जज कुमारी सुमन ने गांव के नौ लोगों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिया है। कोर्ट ने आरोपियों को छह सितंबर को तलब किया है।

सहदेव सिंह ने बताया कि बीती 28 मई को गांव के आत्माराम ने उन्हें सरकारी हैंडपंप को रिबोर कराने की बाबत प्रार्थना पत्र दिया था। आरोप है कि 31 मई को नल का मुआयना करने के दौरान गांव के चार लोगों ने शिवकुमार से मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी थी। इस पर उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इसके साथ ही शिवकुमार ने नौ लोगों के खिलाफ कोर्ट में शिकायत पत्र देकर एक लाख रुपये की मानहानि का मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी। इस पर सिविल जज कुमारी सुमन ने गांव के जितेंद्र, सतेंद्र, पप्पी व पुष्पेंद्र पुत्र धर्मपाल, धर्मपाल पुत्र पदमा, नरेंद्र पुत्र खेमचंद, प्रमोद पुत्र भजनलाल, कविता पत्नी जितेंद्र, फल्लो पत्नी धर्मपाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। सिविल जज ने सभी आरोपियों को छह सितंबर को कोर्ट में तलब किया है।
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