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चरस तस्कर को दो साल की कैद, 20 हजार अर्थदंड

Mon, 01 Nov 2021 10:33 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 01 Nov 2021 10:33 PM IST
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Charas smuggler imprisoned for two years, 20 thousand fine
संवाद न्यूज एजेंसी
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बागपत। चरस तस्कर को अदालत ने दो साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा के अनुसार 29 जुलाई 2017 को दोघट थाना के तत्कालीन एसआई बच्चू सिंह ने मलखान उर्फ मलखे निवासी पलड़ी को गिरफ्तार कर 212 ग्राम चरस बरामद की थी। उस मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मलखान के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। यह मामला एडीजे एफटीसी द्वितीय एवं स्पेशल कोर्ट एनडीपीएस एक्ट चंचल की अदालत में चल रहा था। इसमें वादी सहित चार की गवाही हुई। अदालत ने मलखान को दो साल कैद की सजा सुनाई और 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड नहीं देने पर दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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