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प्रत्याशियों को तीन बार देना होगा चुनावी खर्च का ब्यौरा

Tue, 25 Jan 2022 12:48 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 25 Jan 2022 12:48 AM IST
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Candidates will give details of election expenses thrice
कलक्ट्रेट में सहायक महानिरीक्षक निबंधक कार्यालय में जमा होगा ब्योरा, सुबह दस से शाम पांच बजे तक कर सकते हैं जमा
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ब्योरा नहीं देने वाले प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार होगी कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतरे प्रत्याशियों को तीन बार चुनावी खर्च का ब्योरा देना होगा। इसके लिए तारीख भी निर्धारित कर दी गई है। इसका ब्योरा कलक्ट्रेट में सहायक महानिरीक्षक निबंधक कार्यालय में दिया जाएगा और प्रत्याशी सुबह दस बजे से शाम बजे तक ब्योरा जमा कर सकते हैं। यदि किसी प्रत्याशी ने ब्योरा जमा नहीं किया तो उनके खिलाफ चुनाव आयोग के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

विधानसभा चुनाव में उतरे प्रत्याशी जनसंपर्क व बैठक कर रहे हैं, जिसमें उनका खर्चा हो रहा है। प्रत्याशियों के खर्च पर नजर रखने के लिए जहां टीम का गठन किया हुआ है, वहीं प्रत्याशियों को अपने खर्च के ब्योरे के साथ संबंधित कागजात जमा करने होंगे। आयोग ने प्रत्याशियों को चुनाव खर्च का ब्योरा जमा करने के आदेश दिए हैं। निर्वाचन व्यय अनुभाग के नोडल अधिकारी अरुण कुमार सिन्हा ने आदेश जारी किया है कि प्रत्याशी को तीन बार अपना खर्च का ब्योरा प्रस्तुत करना होगा। उन्हें सबसे पहले 31 जनवरी, दूसरी बार चार फरवरी व तीसरी बार आठ फरवरी को ब्योरा देना होगा। यह ब्योरा सहायक महानिरीक्षक निबंधक कार्यालय में जमा कराया जाएगा। यदि किसी प्रत्याशी ने ब्योरा जमा करने में लापरवाही बरती तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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