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भाजपा नेता आत्माराम तोमर हत्याकांड के आरोपी की जमानत खारिज
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बड़ौत में भाजपा नेता की घर के अंदर रिश्तेदार ने साथी संग मिलकर कर दी थी हत्या
संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। भाजपा नेता डा. आत्माराम तोमर की अपने साथी संग मिलकर हत्या करने के आरोपी रिश्तेदार की कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। उसने जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां जमानत याचिका लगाई गई थी, जहां से उसे निरस्त किया गया।
जनता वैदिक इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य रहे डा. आत्माराम तोमर (75) मूल रूप से बिजरौल गांव के रहने वाले थे। वह लगभग 25 साल से बड़ौत में बिजरौल रोड पर रहते थे। भाजपा के टिकट पर छपरौली से चुनाव भी लड़ चुके थे। नौ सितंबर 2021 की सुबह घर के अंदर ही मुजफ्फरनगर के सोंटा गांव निवासी रिश्तेदार प्रवीण ने अपने साथी सांकलपुट्ठी निवासी बलराम के साथ मिलकर उनकी हत्या कर दी थी। इस मामले में उनके बेटे प्रताप की ओर से बड़ौत कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। जिला शासकीय अधिवक्ता सुनील पंवार ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार की कोर्ट में प्रवीण की जमानत याचिका दायर की गई थी। इस पर सुनवाई के बाद जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। भाजपा नेता डा. आत्माराम तोमर की अपने साथी संग मिलकर हत्या करने के आरोपी रिश्तेदार की कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। उसने जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां जमानत याचिका लगाई गई थी, जहां से उसे निरस्त किया गया।
जनता वैदिक इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य रहे डा. आत्माराम तोमर (75) मूल रूप से बिजरौल गांव के रहने वाले थे। वह लगभग 25 साल से बड़ौत में बिजरौल रोड पर रहते थे। भाजपा के टिकट पर छपरौली से चुनाव भी लड़ चुके थे। नौ सितंबर 2021 की सुबह घर के अंदर ही मुजफ्फरनगर के सोंटा गांव निवासी रिश्तेदार प्रवीण ने अपने साथी सांकलपुट्ठी निवासी बलराम के साथ मिलकर उनकी हत्या कर दी थी। इस मामले में उनके बेटे प्रताप की ओर से बड़ौत कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। जिला शासकीय अधिवक्ता सुनील पंवार ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार की कोर्ट में प्रवीण की जमानत याचिका दायर की गई थी। इस पर सुनवाई के बाद जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया।
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