फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   BJP district minister's son will be sued for illegal recovery

Baghpat News: अवैध वसूली पर भाजपा जिला मंत्री के बेटे पर मुकदमा होगा

Sat, 12 Aug 2023 12:06 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 12 Aug 2023 12:06 AM IST
विज्ञापन
BJP district minister's son will be sued for illegal recovery
बागपत। नगर पालिका से साप्ताहिक पैंठ में किराया वसूलने का ठेका लेकर अवैध वसूली करने वाले भाजपा जिला मंत्री के बेटे पर मुकदमा दर्ज होगा। जिला मंत्री के बेटे पर दुकानादों को धमकाने का आरोप भी लगाया गया है। इसके लिए एडीएम के आदेश पर नगर पालिका ईओ ने कोतवाली में शिकायत दी है।
विज्ञापन

यमुना रोड पर लगने वाली साप्ताहिक पैंठ में दुकान लगाने वाले दुकानदारों से किराया वसूलने के नाम पर नगर पालिका से ठेका छोड़ा जाता है। यह ठेका भाजपा के जिला मंत्री सतपाल उपाध्याय के बेटे नीरज ने लिया हुआ है। मोहल्ला मुगलपुरा के रहने वाले इरफान ने डीएम के पास शिकायत की थी कि पैंठ में पांच सौ रुपये तक वसूले जा रहे है और पर्ची भी नहीं दी जाती है। इसका विरोध करने पर दुकानदारों को धमकी दी जाती है। डीएम के निर्देश पर एडीएम ने मामले की जांच तहसीलदार को सौंपी थी। तहसीलदार की जांच में सामने आया है कि वहां दुकानदारों को धमकी देकर अवैध वसूली की जा रही है। जिसपर तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट एडीएम को सौंपी थी। जिसके आधार पर एडीएम पंकज वर्मा ने नगर पालिका ईओ राजेश राणा को भाजपा नेता के बेटे व ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए। ईओ राजेश राणा ने शुक्रवार को इस मामले में मुकदमा दर्ज कराने के लिए कोतवाली में तहरीर दी। जिसपर मुकदमा दर्ज करके जांच करने की बात कही गई है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed