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छपरौली में कपड़ा व्यापारी से लूट करने वालों की जमानत खारिज

Sun, 20 Nov 2022 11:21 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 20 Nov 2022 11:21 PM IST
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Bail application of those who looted cloth merchant rejected
बागपत। छपरौली में कपड़ा व्यापारी की दुकान में घुसकर लूटपाट करने वाले दो बदमाशों की अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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छपरौली थाना प्रभारी ने पांच अक्तूबर को मुकदमा दर्ज कराया था कि हलालपुर मंदिर के पास उनकी व एसओजी प्रभारी की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। जिससे एक बदमाश सावन निवासी शबगा के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने सावन के साथ ही उसके दो साथी अर्जुन उर्फ शंकर निवासी शबगा व हनी निवासी पट्टी धनकोशिया छपरौली को पकड़ लिया।

बदमाशों ने बताया कि छपरौली में 28 सितंबर को आशीष जैन की कपड़े की दुकान पर उन्होंने लूटपाट की तो अन्य कई लूट की घटनाओं का खुलासा किया। पुलिस ने इन सभी को जेल भेज दिया। डीजीसी सुनील पंवार ने बताया कि अर्जुन व हनी ने जमानत के लिए याचिका दायर की। जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव पांडेय ने उस पर सुनवाई करते हुए जमानत याचिका को निरस्त कर दिया।
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