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Baghpat : दूध, खोया और खाद्य सामग्री के नमूने फेल, कोर्ट ने लगाया साढ़े नौ लाख रुपये का जुर्माना

Sat, 03 Dec 2022 06:54 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, बागपत
अमर उजाला ब्यूरो, बागपत Published by: कपिल kapil Updated Sat, 03 Dec 2022 06:54 PM IST
सार

Baghpat News : जांच में दूध, खोया और खाद्य सामग्री के नमूने फेल मिले। इस मामले में कोर्ट ने साढ़े नौ लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

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Baghpat: Samples of milk, khoya and food items failed, the court imposed fine of nine lakh
अदालत

विस्तार

बागपत में खाद्य विभाग की ओर से कराई गई जांच में दूध, खोया, बर्फी और अन्य खाद्य सामग्री के नमूने फेल हो गए हैं। नमूने फेल होने पर एडीएम कोर्ट ने आठ दुकान संचालकों पर साढ़े नौ लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। भगत जी स्वीट्स बागपत और प्रवीण गोयल किराना स्टोर पर सबसे अधिक साढ़े चार-चार लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। दुकान संचालकों को नोटिस जारी कर जुर्माना जमा करने के निर्देश दिए गए।

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जिला खाद्य अधिकारी मानवेंद्र सिंह ने बताया कि विभाग की ओर से मिलावटी खाद्य पदार्थो की जांच के लिए चलाए गए अभियान में लिए गए नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजे गए थे। प्रयोगशाला में मिली रिपोर्ट में नौ नमूने की रिपोर्ट अधोमानक (प्रयोग न करने लायक या फेल) मिली है। जिस पर दुकान संचालकों के खिलाफ वाद दायर कराया गया था।
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एडीएम कोर्ट में वाद की सुनवाई करते हुए एडीएम प्रतिपाल सिंह चौहान ने नमूने फेल होने पर दुकान संचालकों पर नौ लाख 55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इनमें कृष्णा किराना स्टोर माता कॉलोनी बागपत पर बेसन व सरसों के तेल का नमूना फेल होने पर 20 हजार रुपये, शशीकांत पट्टी मेहर बड़ौत व कृष्णपाल उर्फ पंडित जी बिजरौल रोड बड़ौत पर भैंस के दूध का नमूना फेल होने पर पांच-पांच हजार रुपये, बिनौली के अंकित पर दस हजार रुपये, बड़का के मुस्ताक पर खोया का नमूना फेल होने पर दस हजार रुपये, मोहन सिंह की मिठाई की दुकान नेहरू रोड बड़ौत पर बर्फी का नमूना फेल होने पर पांच हजार, भगत जी स्वीट्स मेरठ रोड बागपत पर बालूशाही का नमूना फेल होने और प्रवीण गोयल किराना स्टोर महावीर मार्ग बड़ौत पर डालडा मस्टर्ड ऑयल का नमूना फेल होने पर साढ़े चार-चार लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। दुकान संचालकों को जुर्माना जमा करने के लिए नोटिस जारी किए गए है। जुर्माना जमा न करने पर दुकान संचालकों की आरसी काटकर वसूली कराई जाएगी।

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