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Baghpat: नगर पालिका चेयरमैन राजुद्दीन बहाल, सोमवार को संभालेंगे कार्यभार, जानें इस मामले में कब क्या हुआ
Fri, 02 Jan 2026 07:27 PM IST
मोहम्मद मुस्तकीम
अमर उजाला नेटवर्क, बागपत
अमर उजाला नेटवर्क, बागपत
Published by: मोहम्मद मुस्तकीम
Updated Fri, 02 Jan 2026 07:27 PM IST
सार
चेयरमैन पद से राजुद्दीन को 27 नवंबर 2025 को हटाया गया था। इसके बाद राजुद्दीन को हाईकोर्ट के आदेश के बाद बहाल किया गया था, लेकिन कार्यभार नहीं दिया जा रहा था। अब नगर विकास के प्रमुख सचिव ने बहाली के लिए आदेश जारी कर दिया है।
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पूर्व चेयरमैन राजुद्दीन।
विस्तार
हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव पी. गुरु प्रसाद ने शुक्रवार को चेयरमैन राजुद्दीन को बहाल करने के आदेश जारी किए। राजुद्दीन एक महीने बाद अब सोमवार को दोबारा से कार्यभार संभालेंगे। उनकी बहाली के आदेश आने पर समर्थकों में खुशी है।
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बागपत गन्ना समिति के चेयरमैन प्रदीप ठाकुर की शिकायत पर नगर पालिका के चेयरमैन पद से राजुद्दीन को शासन ने 27 नवंबर 2025 को हटाया था। उन पर पद का दुरुपयोग करते हुए नगर पालिका की खाली हुई दुकानों का आवंटन नियम विरुद्ध करने का आरोप था। इसके अलावा 10, 20, 50 व 100 रुपये के स्टांप के आधार पर 739 प्लॉटों को संपत्ति रिकॉर्ड में दर्ज कराने का आरोप था। इसमें उनको दोषी मानते हुए कार्रवाई की गई थी।
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नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव पी. गुरु प्रसाद के आदेश के खिलाफ वह हाईकोर्ट में पहुंचे तो वहां से 15 दिसंबर 2025 को प्रमुख सचिव का आदेश निरस्त कर दिया गया। हाईकोर्ट के इस आदेश को लेकर वह प्रशासन के पास पहुंचे तो अधिकारियों ने इस बारे में नगर विकास विभाग का आदेश मिलने के बाद ही कार्यभार देने की बात कही।
हाईकोर्ट के आदेश के 17 दिन बाद नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव ने चेयरमैन राजुद्दीन की बहाली का आदेश जारी किया है। इस तरह राजुद्दीन के हटने के बाद प्रशासक की जिम्मेदारी संभाल रहे एडीएम न्यायिक शिवनारायण को यह कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। वह करीब एक महीने तक नगर पालिका के प्रशासक रहे।
चेयरमैन के समर्थकों ने खुशी मनाई
हाईकोर्ट से आदेश के बाद भी राजुद्दीन एडवोकेट की बहाली नहीं हो रही थी। अब उनकी बहाली का आदेश आने पर समर्थकों ने खुशी मनाई। इस दौरान सभासद संजय रूहेला, बिजेंद्र सभासद, धर्मेंद्र, अंकित गुप्ता आदि मौजूद रहे।
हाईकोर्ट से आदेश के बाद भी राजुद्दीन एडवोकेट की बहाली नहीं हो रही थी। अब उनकी बहाली का आदेश आने पर समर्थकों ने खुशी मनाई। इस दौरान सभासद संजय रूहेला, बिजेंद्र सभासद, धर्मेंद्र, अंकित गुप्ता आदि मौजूद रहे।
ये बोले राजुद्दीन
मुझे गलत तरीके से हटाया गया था, इसलिए हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव के आदेश के खिलाफ आदेश दिया था। मेरी बहाली से यह साफ हो गया है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया और यह बात शासन तक भी पता चल चुकी है।
-राजुद्दीन, चेयरमैन नगर पालिका बागपत
मुझे गलत तरीके से हटाया गया था, इसलिए हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव के आदेश के खिलाफ आदेश दिया था। मेरी बहाली से यह साफ हो गया है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया और यह बात शासन तक भी पता चल चुकी है।
-राजुद्दीन, चेयरमैन नगर पालिका बागपत