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Baghpat: साबित हो गया जसबीर ने किया था आठवीं की छात्रा से दुष्कर्म, जानें पूरा मामला और कोर्ट ने क्या सजा दी
Wed, 28 May 2025 08:16 PM IST
मोहम्मद मुस्तकीम
अमर उजाला नेटवर्क, बागपत
अमर उजाला नेटवर्क, बागपत
Published by: मोहम्मद मुस्तकीम
Updated Wed, 28 May 2025 08:16 PM IST
सार
बागपत कोतवाली के एक गांव में 2019 में किशोरी को आरोपी बहलाकर ले गया था। किशोरी ने बयान देकर दुष्कर्म की पुष्टि की थी। कोर्ट ने 12 साल की सजा दी है और जुर्माना लगाया है।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो संजीव कुमार सिंह ने आठवीं कक्षा की छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले जसबीर पर दोष सिद्ध कर 12 साल की सजा सुनाई। साथ ही 30 हजार रुपये अर्थदंड लगाया, जिसे अदा नहीं करने पर एक साल की सजा बढ़ाई जाएगी।
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बागपत कोतवाली में क्षेत्र के एक गांव की महिला ने अगस्त 2019 में मुकदमा दर्ज कराया था। महिला ने बताया कि उसकी बेटी गांव के ही कॉलेज में आठवीं कक्षा की छात्रा है, जिसे छह अगस्त 2019 की रात में गांव का ही जसबीर बहला फुसलाकर ले गया।
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पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर नाबालिग को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अपने बयानों में नाबालिग ने दुष्कर्म करने की पुष्टि की। पुलिस ने जांच के बाद जसबीर के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष पॉक्सो में हुई। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश संजीव कुमार ने जसबीर को 12 साल की सजा सुनाई और 30 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।