फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   Baghpat: Girl kidnapped from brick kiln and made victim of lust, accused gets punishment of 25 years

इंसाफ: बच्ची को ईंट भट्ठे से अगवाकर बनाया हवस का शिकार, आरोपी को सुनाई 25 साल की सजा

Thu, 20 Jul 2023 04:43 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बागपत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बागपत Published by: Dimple Sirohi Updated Thu, 20 Jul 2023 04:43 PM IST
सार

उत्तर प्रदेश के बागपत में बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 25 साल की सजा सुनाई है। यही नहीं आरोपी पर 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक साल की सजा और बढ़ाई जाएगी।

विज्ञापन
Baghpat: Girl kidnapped from brick kiln and made victim of lust, accused gets punishment of 25 years
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

बागपत जनपद कोतवाली क्षेत्र के एक ईंट भट्ठे से दो साल पहले आठ साल की बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को न्यायाधीश ने 25 साल की सजा सुनाई। साथ ही 35 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक साल की सजा बढ़ाने के आदेश दिए गए।
विज्ञापन


विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट नरेंद्र पंवार और नरेश वेदवान ने बताया कि आठ वर्षीय बच्ची अपने दादा-दादी के साथ क्षेत्र के एक गांव के ईंट भट्ठे पर रहती थी, जबकि उसके माता पिता पंजाब में काम करते थे। 21 मार्च 2021 की रात में बच्ची अपने दादा दादी के पास ईंट भट्ठे पर सोई हुई थी। तभी ईंट भट्ठे पर ही रहने वाला महताब निवासी सोरम जनपद मुजफ्फरनगर बच्ची को उठाकर एक नलकूप पर ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।
विज्ञापन


पुलिस ने महताब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एडीजे पंचम पॉक्सो कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई हुई। बुधवार को महताब पर दोष सिद्ध कर दिया था। जिसमें बृहस्पतिवार को न्यायाधीश सुशील कुमार ने महताब को 25 साल की सजा और 35 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
विज्ञापन
विज्ञापन

दादा-दादी ने दुष्कर्मी के पक्ष में दी गवाही
विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र पंवार और नरेश वेदवान ने बताया कि मुकदमे मे दस गवाह पेश किये गये। जिसमें पीड़िता के दादा और दादी ने दुष्कर्म करने वाले के पक्ष में गवाही दी। जिस पर पीड़िता के दादा और दादी को नोटिस जारी कर वाद दर्ज करने के आदेश दिए गए है।
 
गवाह मुकरे तो विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट बनी आधार
बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में सुनवाई के दौरान उसके दादा-दादी के साथ ही अन्य तीन गवाह अपने बयान से मुकर गए। उन सभी ने यह जरूर कहा कि बच्ची गायब हो गई थी, लेकिन कौन लेकर गया और उसके साथ क्या हुआ। इस बारे में कोई जानकारी होने से इंकार कर दिया। लेकिन विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट को आधार बनाया गया और सजा सुनाई गई।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed