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डीपीआरओ पर 25 हजार का जुर्माना

Fri, 21 Sep 2018 12:52 AM IST
Updated Fri, 21 Sep 2018 12:52 AM IST
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डीपीआरओ पर 25 हजार का जुर्माना
बागपत। दो साल पुराने मामले में जन सूचना अधिकार के तहत सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर डीपीआरओ पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। राज्य सूचना आयुक्त राजकेश्वर सिंह ने यह कार्रवाई की। वेतन से यह धनराशि काटी जाएगी।
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आरटीआई कार्यकर्ता नई दिल्ली निवासी नदीम अहमद ने 14 जनवरी 2016 को डीपीआरओ से कई बिंदुओं पर सूचना मांगी। इसके बाद 14 मार्च 2016 को प्रथम अपीलीय अधिकारी के यहां प्रार्थना पत्र दिया गया। सूचना उपलब्ध नहीं कराई। छह अक्तूबर 2017 को मामला राज्य सूचना आयोग पहुंचा। सूचना आयोग ने डीपीआरओ से स्पष्टीकरण मांगा और सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। 27 सितंबर 2017 और एक फरवरी 2018 को डीपीआरओ को नोटिस जारी किए गए। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (1) तहत 250 रुपये रोज जुर्माना लगाया। राज्य सूचना आयुक्त राजकेश्वर सिंह ने यह जुर्माना लगाया है। रजिस्ट्रार सूचना आयोग की डीपीआरओ के वेतन से अर्थदंड को वसूलने का आदेश दिया। डीएम बागपत को भी आदेश की कॉपी भेजी।
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