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100 धर्मस्थलों पर मिली लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति
Updated Tue, 16 Jan 2018 01:17 AM IST
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बागपत। जनपद के 100 धर्मस्थलों को लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति मिल गई है। जबकि 80 से अधिक लोग अभी भी अनुमति की प्रक्रिया में लगे हैं। सोमवार को थानों और एसडीएम दफ्तर पर सुबह से शाम तक अनुमति के लिए लोगों की लाइन लगी रही। मंगलवार (आज) से किसी भी स्थान पर बगैर अनुमति के लाउडस्पीकर चलते मिले तो कार्रवाई होगी।
ध्वनि प्रदूषण को देखते हुए हाईकोर्ट ने धर्मस्थलों से लाउडस्पीकर उतरवाने के प्रदेश सरकार को आदेश दिए हैं। अवगत कराया किसी भी स्थान पर बगैर अनुमति के लाउडस्पीकर नहीं बजेगा। इसके चलते थाना पुलिस ने अपने-अपने क्षेत्र के धर्मस्थलों को चिहिंत कर 10 जनवरी तक नोटिस दिया, ताकि 15 जनवरी तक अनुमति ले ले। बड़ौत एसडीएम ने सोमवार शाम तक 70 धर्मस्थलों पर लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति दी । इसी तरह बागपत एसडीएम ने 30 धर्मस्थलों को अनुमति दी । जबकि खेकड़ा में 40 से अधिक लोगों ने आवेदन किया, लेकिन अभी उनको अनुमति नहीं मिली है। इसके अलावा 80 से अधिक लोग अनुमति लेने की प्रक्रिया में लगे हैं। बागपत के मोहम्मद यामीन, फिरोज खान, मिंटू चौहान, अहेड़ा का हनीफ धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की अनुमति के लिए कोतवाली पहुंचे। उधर प्रशासन अफसरों का कहना है कि मंगलवार से बगैर अनुमति के लाउडस्पीकर नहीं बजने दिए जाएंगे। यदि किसी ने ऐसा किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
रात को बंद कमरे में ही बजेगा डीजे
बागपत। अस्पताल, स्कूल व आवासीय क्षेत्र को शांत क्षेत्र की श्रेणी में रखा जाता है। सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर तेज आवास में नहीं बजाया जाएगा। रात के समय आठ से दस बजे तक ही डीजे बजेगा। इसके बाद डीजे बंद कमरे में ही बजाने की अनुमति मिलेगी।
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डीजे संचालक पहुंचे एसडीएम दफ्तर
बागपत। डीजे संचालक सोमवार को बागपत एसडीएम कार्यालय पहुंचे। उनका कहना है कि वे डीजे बजाकर ही अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। इस मौके पर राजू शर्मा, विक्की, हरिओम, गोपी चंद, मनोज, पंकज, दीपक, सोनू, कल्लू मौजूद रहे। उधर, एसडीएम विवेक कुमार यादव ने कहा कि डीजे अनुमति लेकर निर्धारित शर्तों के अनुसार बजाए। रात को आठ से 10 बजे तक ही डीजे बजाया जा सकता है। यदि किसी ने नियमों का उल्लंघन किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
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ध्वनि प्रदूषण को देखते हुए हाईकोर्ट ने धर्मस्थलों से लाउडस्पीकर उतरवाने के प्रदेश सरकार को आदेश दिए हैं। अवगत कराया किसी भी स्थान पर बगैर अनुमति के लाउडस्पीकर नहीं बजेगा। इसके चलते थाना पुलिस ने अपने-अपने क्षेत्र के धर्मस्थलों को चिहिंत कर 10 जनवरी तक नोटिस दिया, ताकि 15 जनवरी तक अनुमति ले ले। बड़ौत एसडीएम ने सोमवार शाम तक 70 धर्मस्थलों पर लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति दी । इसी तरह बागपत एसडीएम ने 30 धर्मस्थलों को अनुमति दी । जबकि खेकड़ा में 40 से अधिक लोगों ने आवेदन किया, लेकिन अभी उनको अनुमति नहीं मिली है। इसके अलावा 80 से अधिक लोग अनुमति लेने की प्रक्रिया में लगे हैं। बागपत के मोहम्मद यामीन, फिरोज खान, मिंटू चौहान, अहेड़ा का हनीफ धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की अनुमति के लिए कोतवाली पहुंचे। उधर प्रशासन अफसरों का कहना है कि मंगलवार से बगैर अनुमति के लाउडस्पीकर नहीं बजने दिए जाएंगे। यदि किसी ने ऐसा किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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रात को बंद कमरे में ही बजेगा डीजे
बागपत। अस्पताल, स्कूल व आवासीय क्षेत्र को शांत क्षेत्र की श्रेणी में रखा जाता है। सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर तेज आवास में नहीं बजाया जाएगा। रात के समय आठ से दस बजे तक ही डीजे बजेगा। इसके बाद डीजे बंद कमरे में ही बजाने की अनुमति मिलेगी।
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डीजे संचालक पहुंचे एसडीएम दफ्तर
बागपत। डीजे संचालक सोमवार को बागपत एसडीएम कार्यालय पहुंचे। उनका कहना है कि वे डीजे बजाकर ही अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। इस मौके पर राजू शर्मा, विक्की, हरिओम, गोपी चंद, मनोज, पंकज, दीपक, सोनू, कल्लू मौजूद रहे। उधर, एसडीएम विवेक कुमार यादव ने कहा कि डीजे अनुमति लेकर निर्धारित शर्तों के अनुसार बजाए। रात को आठ से 10 बजे तक ही डीजे बजाया जा सकता है। यदि किसी ने नियमों का उल्लंघन किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।