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अब सीज किए जाएंगे 10-15 साल पुराने वाहन
Updated Sat, 01 Sep 2018 12:40 AM IST
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अब सीज किए जाएंगे 10-15 साल पुराने वाहन
बागपत। जिले में चलने वाले डीजल के 10 और पेट्रोल के 15 साल पुराने वाहन जिले में नहीं चलेंगे। इसके लिए वाहन चालकों को 60 दिन का समय दूसरे जनपदों में वाहनों के पंजीकरण कराने के लिए दिया गया है। इस समयावधि में वाहन चलता मिलेगा तो सीज की कार्रवाई होगी। जिले में लगभग 16 हजार इस तरह के वाहन चल रहे है।
एआरटीओ प्रशासन सुरेंद्र सिंह ने बताया कि जिले में अब 10 साल पुराने डीलर और 15 साल पुराने पेट्रोल के वाहन संचालित नहीं होंगे। किसी ने इस तरह के वाहन का पंजीकरण कराया है तो निरस्तीकरण की कार्रवाई होगी। एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) और केंद्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम 52 के अंतर्गत किए गए प्राविधान के अनुसार ऐसे यान को मोटरयान अधिनियम की धारा-39 के अंतर्ग विधि रूप से पंजीकृत नहीं माना जा सकता है। सार्वजनिक स्थान पर संचालन विधिमान्य नहीं है। वाहन स्वामी अपने वाहन का पुन: पंजीयन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाहर अन्य किसी जनपद में अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने के उपरांत करा सकते है। उन्होंने बताया कि जिले में इस तरह के करीब 16 हजार वाहन चल रहे है। जिनके संचालन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।
एआरटीओ प्रशासन सुरेंद्र सिंह ने वाहन स्वामियों से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेकर दूसरे जनपदों में वाहनों को संचालन कराने की अपील की है। ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई होगी और पंजीकरण को निलंबित कर दिया जाएगा।
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पुराने ट्रैक्टर बनेंगे विभाग की चुनौती
बागपत। उपसंभागीय परिवहन विभाग के लिए सबसे बड़ी चुनौती किसानों के पुराने ट्रैक्टर रहेंगे। इनको बंद करना विभाग के लिए आसान नहीं होगा। सैकड़ों की संख्या में किसानों के पास पुराने ट्रैक्टर ही हैं।
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विभागों में चल रहे पुराने वाहन
बागपत। जिले के कई विभाग ऐसे है जिसमें डीजल के 10 ओर पेट्रोल के 15 वर्ष पुराने वाहन संचालित है। अधिकारी उनमें बैठकर सफर करते है। इन वाहनों के बंद होने से विभागीय अधिकारी और कर्मचारियों के सामने परेशानी खड़ी हो जाएगी।
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बागपत। जिले में चलने वाले डीजल के 10 और पेट्रोल के 15 साल पुराने वाहन जिले में नहीं चलेंगे। इसके लिए वाहन चालकों को 60 दिन का समय दूसरे जनपदों में वाहनों के पंजीकरण कराने के लिए दिया गया है। इस समयावधि में वाहन चलता मिलेगा तो सीज की कार्रवाई होगी। जिले में लगभग 16 हजार इस तरह के वाहन चल रहे है।
एआरटीओ प्रशासन सुरेंद्र सिंह ने बताया कि जिले में अब 10 साल पुराने डीलर और 15 साल पुराने पेट्रोल के वाहन संचालित नहीं होंगे। किसी ने इस तरह के वाहन का पंजीकरण कराया है तो निरस्तीकरण की कार्रवाई होगी। एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) और केंद्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम 52 के अंतर्गत किए गए प्राविधान के अनुसार ऐसे यान को मोटरयान अधिनियम की धारा-39 के अंतर्ग विधि रूप से पंजीकृत नहीं माना जा सकता है। सार्वजनिक स्थान पर संचालन विधिमान्य नहीं है। वाहन स्वामी अपने वाहन का पुन: पंजीयन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाहर अन्य किसी जनपद में अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने के उपरांत करा सकते है। उन्होंने बताया कि जिले में इस तरह के करीब 16 हजार वाहन चल रहे है। जिनके संचालन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।
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एआरटीओ प्रशासन सुरेंद्र सिंह ने वाहन स्वामियों से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेकर दूसरे जनपदों में वाहनों को संचालन कराने की अपील की है। ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई होगी और पंजीकरण को निलंबित कर दिया जाएगा।
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पुराने ट्रैक्टर बनेंगे विभाग की चुनौती
बागपत। उपसंभागीय परिवहन विभाग के लिए सबसे बड़ी चुनौती किसानों के पुराने ट्रैक्टर रहेंगे। इनको बंद करना विभाग के लिए आसान नहीं होगा। सैकड़ों की संख्या में किसानों के पास पुराने ट्रैक्टर ही हैं।
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विभागों में चल रहे पुराने वाहन
बागपत। जिले के कई विभाग ऐसे है जिसमें डीजल के 10 ओर पेट्रोल के 15 वर्ष पुराने वाहन संचालित है। अधिकारी उनमें बैठकर सफर करते है। इन वाहनों के बंद होने से विभागीय अधिकारी और कर्मचारियों के सामने परेशानी खड़ी हो जाएगी।