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दस हजार जमा करने पर मिलेगा 20 हजार का ऋण
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प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना में स्ट्रीट वेंडरों को उपलब्ध कराया जाएगा ऋण
संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडरों को दिए जाने ऋण की राशि बढ़ा दी है। पहली बार ऋण लेने वाले आवेदक को दस हजार रुपये और समय पर ऋण का भुगतान करने पर दूसरी बार में 20 हजार रुपये का ऋण का वितरण किया जाएगा।
प्रधानमंत्री स्व निधि योजना के अंतर्गत रेहाड़ी मजदूर, पटरी वाले, मोची, ठेली वाले व खोमचे वाले लोगों के लिए स्वरोजगार के लिए दस हजार रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिए आवेदक को नगर पालिका अथवा नगर पंचायत में ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन कराना होता है। सत्यापन के बाद आवेदक के आवेदन पत्र को ऋण के लिए बैंक में प्रेषित किया जाता है। योजना के अंतर्गत बैंक द्वारा स्वीकृति के बाद आवेदक को स्वरोजगार चलाने के लिए दस हजार रुपये का ऋण दिया जाता है। समय से कर्ज चुकाने वाले आवेदकों के लिए ऋण की सीमा बढ़ाकर दोगुना कर दिया है। ईओ ललित आर्य ने बताया कि योजना के अंतर्गत समय से कर्ज अदा करने वाले लाभार्थियों को 20 हजार रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। स्ट्रीट वेंडरों के पंजीकरण और आवेदन के लिए नगर पालिका कैंप लगाया रहा है। आवेदक कैंप में आधार कार्ड, बैंक पास बुक व दो पासपोर्ट फोटो के साथ ऋण के लिए पंजीकरण और आवेदन करा सकते हैं।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडरों को दिए जाने ऋण की राशि बढ़ा दी है। पहली बार ऋण लेने वाले आवेदक को दस हजार रुपये और समय पर ऋण का भुगतान करने पर दूसरी बार में 20 हजार रुपये का ऋण का वितरण किया जाएगा।
प्रधानमंत्री स्व निधि योजना के अंतर्गत रेहाड़ी मजदूर, पटरी वाले, मोची, ठेली वाले व खोमचे वाले लोगों के लिए स्वरोजगार के लिए दस हजार रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिए आवेदक को नगर पालिका अथवा नगर पंचायत में ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन कराना होता है। सत्यापन के बाद आवेदक के आवेदन पत्र को ऋण के लिए बैंक में प्रेषित किया जाता है। योजना के अंतर्गत बैंक द्वारा स्वीकृति के बाद आवेदक को स्वरोजगार चलाने के लिए दस हजार रुपये का ऋण दिया जाता है। समय से कर्ज चुकाने वाले आवेदकों के लिए ऋण की सीमा बढ़ाकर दोगुना कर दिया है। ईओ ललित आर्य ने बताया कि योजना के अंतर्गत समय से कर्ज अदा करने वाले लाभार्थियों को 20 हजार रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। स्ट्रीट वेंडरों के पंजीकरण और आवेदन के लिए नगर पालिका कैंप लगाया रहा है। आवेदक कैंप में आधार कार्ड, बैंक पास बुक व दो पासपोर्ट फोटो के साथ ऋण के लिए पंजीकरण और आवेदन करा सकते हैं।
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