फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   10 years imprisonment for kidnapping and raping a minor

Baghpat News: नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को दस साल की सजा

Sun, 18 Jun 2023 01:25 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 18 Jun 2023 01:25 AM IST
विज्ञापन
10 years imprisonment for kidnapping and raping a minor
-अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष पॉक्सो में हुई सुनवाई, तीस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। दोघट थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को न्यायाधीश ने दस साल की सजा सुनाई और तीस हजार रुपये अर्थदंड लगाया। जिसे अदा नहीं करने पर एक साल की सजा बढ़ाई जाएगी।

विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र पंवार और नरेश वेदवान ने बताया कि वर्ष 2014 में दोघट क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर न्यायालय में बयान दर्ज कराये और आरोपी सोनू निवासी पावी गाजियाबाद को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। जिसके खिलाफ पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष पॉक्सो में हुई। जहां अभियोजन पक्ष ने आठ गवाह पेश किये। मुकदमे की सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश संजीव कुमार ने दुष्कर्म करने वाले सोनू को दस साल की सजा सुनाई और तीस हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड जमा होने पर आधी धनराशि प्रतिकर के रूप में पीड़िता को देने के आदेश दिए गए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed