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बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग वर्जित

Thu, 06 Jul 2017 11:38 PM IST
azamgarh
azamgarh Updated Thu, 06 Jul 2017 11:38 PM IST
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Without permission of the sound expander devices prohibited
कांवड़ यात्रा
आजमगढ़। दस जुलाई से सावन शुरू हो रहा है। इस क्रम में अपर जिलाधिकारी प्रशासन लवकुश कुमार त्रिपाठी ने सभी उप जिला मजिस्ट्रेट तथा क्षेत्राधिकारी (पुलिस) को सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय तथा ध्वनि प्रदूषण नियमों के अनुसार ही डीजे के इस्तेमाल पर रोक लगाने का निर्देश दिया है।
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10 जुलाई को सावन शुरू हो रहा है और शिवरात्रि 21 जुलाई को है। इस मौके पर शिव भक्त-कांवरियां प्रदेश के विभिन्न स्थानों से गंगा नदी एवं अन्य पवित्र नदियों से जल भर कर विभिन्न शिव मंदिरों में जलाभिषेक तथा पूजा-अर्चना करते हैं।
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शिवरात्रि के दौरान जलाभिषेक के लिए शिवभक्तों का आवागमन दो सप्ताह पूर्व ही प्रारम्भ हो जाता है। अपर जिलाधिकारी प्रशासन लवकुश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि इसके अतिरिक्त अपने क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले डीजे स्वामी को डीजे प्रतिबंधित होने की सूचना दे दें।
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कांवर यात्रा के संबंध में जो कांवड़ समितियां डीजे के अतिरिक्त अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करना चाहती है तो वे संबंधित उप जिलाधिकारी से नियत अवधि के लिए अनुमति प्राप्त कर लें। बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णत: वर्जित है।     
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